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कैंची से जानलेवा हमला करने वाले युवक को 10 साल का कठोर कारावास

रायपुर। राजधानी रायपुर के आजाद चौक थाना क्षेत्र में मामूली विवाद के दौरान एक युवक पर कैंची से जानलेवा हमला करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

यह फैसला अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश एकता अग्रवाल की अदालत ने सुनाया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक विजय कुमार यादव ने पैरवी की। अभियोजन के अनुसार, आरोपी अमित कुमार साहू उर्फ बाबा, निवासी रावतपुरा कॉलोनी ग्रीन विहार फेस-1, 1 सितंबर 2025 की रात करीब 12:45 बजे बढ़ईपारा, संतोषी नगर पहुंचा था। वहां मौजूद द्वारिका गुप्ता और अन्य लोगों ने उससे देर रात मोहल्ले में आने का कारण पूछा। इसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया।

विवाद बढ़ने पर आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए पास में रखी कैंची उठाई और द्वारिका गुप्ता के पेट पर जानलेवा वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल द्वारिका को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका लंबे समय तक उपचार चला।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, चिकित्सीय साक्ष्य और अन्य दस्तावेजी प्रमाण अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए। सभी साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने आरोपी को हत्या के प्रयास का दोषी ठहराया और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।

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