
नई दिल्ली . अदालत ने कहा कि यदि पति अपनी पत्नी से शारीरिक संबंध नहीं बनाता है तो उसके खिलाफ शरीरिक प्रताड़ना का मामला नहीं बनेगा. हाल ही एक फैसले में अदालत ने पति के खिलाफ धारा 498 ए के तहत की गई एफआईआर निरस्त कर दी.
पत्नी का आरोप था कि पति उसके साथ संबंध नहीं बनाता. इसके कारण उसे तकलीफ होती है और परिवार में तनाव बना हुआ है. पति के नहीं मानने पर उसने प्रताड़ना को लेकर पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा दी. पति ने एफआईआर निरस्त करने को धारा सीआरपीसी की 482 के तहत याचिका दायर की लेकिन सेशन कोर्ट से याचिका खारिज हो गई. इसके बाद उसने कर्नाटक हाईकोर्ट में अपील की.