व्यापारअन्य खबर

SpiceJet to pay 380 Cr: स्पाइसजेट को तगड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने 380 करोड़ भुगतान करने जारी किया आदेश

SpiceJet to pay 380 Cr: शेयर विवाद मामले में एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने एयरलाइन को कलानिधि मारन को 380 करोड़ रुपये की पूरी राशि का भुगतान करने को कहा है। स्पाइसजेट के चेयरमैन, एमडी अजय सिंह और एयरलाइन के पूर्व प्रमोटर कलानिधि मारन के बीच शेयर ट्रांसफर विवाद चल रहा है, जिस पर कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट को अपने पूर्व प्रमोटर कलानिधि मारन को 380 करोड़ रुपये की पूरी मध्यस्थता राशि का भुगतान करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आगे टिप्पणी करते हुए कहा कि बिजनेस को ‘कमर्शियल एथिक्स’ के साथ चलाना चाहिए.

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने शुक्रवार को स्पाइसजेट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी की दलीलों को स्वीकार नहीं किया और समय बढ़ाने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने एयरलाइन को चार सप्ताह के भीतर अपनी संपत्ति का विवरण देने का भी निर्देश दिया है।

आपको बता दें कि इससे पहले इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने जून में सात साल पुराने शेयर ट्रांसफर विवाद में स्पाइसजेट को कलानिधि मारन को 380 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा था। अब शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है.

यह मामला स्पाइसजेट के चेयरमैन अजय सिंह और कलानिधि मारन और उनके केएएल एयरवेज के बीच शेयर ट्रांसफर विवाद से संबंधित है। फरवरी 2015 में, मारन और केएएल एयरवेज ने स्पाइसजेट एयरलाइन में अपनी पूरी 58.46% हिस्सेदारी चेयरमैन अजस सिंह को हस्तांतरित कर दी।

2017 में, मारन और केएएल एयरवेज ने इक्विटी शेयरों के रूप में भुनाए जाने योग्य 180 मिलियन वारंट उन्हें हस्तांतरित करने की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद अदालत ने स्पाइसजेट को भुगतान करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया और इसकी समय सीमा 14 अक्टूबर 2020 को समाप्त हो गई।

Show More

Aaj Tak CG

यह एक प्रादेशिक न्यूज़ पोर्टल हैं, जहां आपको मिलती हैं राजनैतिक, मनोरंजन, खेल -जगत, व्यापार , अंर्राष्ट्रीय, छत्तीसगढ़ , मध्यप्रदेश एवं अन्य राज्यो की विश्वशनीय एवं सबसे प्रथम खबर ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button