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Tax Benefit in Sawan 2023: सावन में 50 फीसदी तक टैक्स छूट, जानिए कैसे उठाएं लाभ ?

Tax Benefit in Sawan 2023: हिंदू मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। सावन 4 जुलाई से शुरू हो चुका है और इस महीने भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं. इस महीने में मंदिरों और धर्मार्थ संस्थानों में दान देने की भी परंपरा है। इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक, अगर आप मंदिरों या धर्मार्थ संस्थानों में पैसा दान करते हैं तो आपको 50 फीसदी तक टैक्स छूट का लाभ मिलता है.

करदाता आयकर नियमों के अनुसार धर्मार्थ संस्थानों, मंदिरों को दान की गई राशि पर कर छूट का दावा कर सकते हैं। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80जी करदाताओं को पात्र धर्मार्थ संस्थानों को धन दान करके कर बचाने की अनुमति देती है। हालाँकि, कुछ सीमाएँ और शर्तें हैं जिन्हें इन कर कटौती का लाभ उठाने के लिए पूरा करना आवश्यक है।

टैक्स छूट पाने के लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था चुननी होगी

आयकर नियम कहते हैं कि जिन भारतीय निवासियों या एनआरआई ने धार्मिक संस्थानों, मंदिरों या संघों को धन दान किया है, वे धारा 80जी के तहत अपनी सकल आय से कर कटौती का दावा कर सकते हैं। इसके लिए करदाताओं को टैक्स फाइलिंग के लिए पुरानी कर व्यवस्था का चयन करना होगा। नई कर व्यवस्था के तहत करदाता इस छूट का लाभ नहीं उठा सकते हैं।

छूट पाने के लिए राशि किस प्रकार दान करनी चाहिए?

करदाता नकद, चेक या इलेक्ट्रॉनिक मोड के रूप में दान की गई राशि के लिए कर कटौती का दावा कर सकते हैं। हालाँकि, 2,000 रुपये से अधिक के नकद दान पर कर कटौती का दावा नहीं किया जा सकता है। इसलिए अधिक राशि दान करते समय चेक या इलेक्ट्रॉनिक मोड का इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं, आयकर नियम कहते हैं कि किसी भी वस्तु के रूप में किया गया दान कर कटौती के लिए मान्य नहीं है।

उस मंदिर को दान करें जिसने 10BE प्रमाणपत्र जारी किया है

दान की गई राशि पर कर कटौती का दावा करने के लिए करदाता को आईटीआर दाखिल करते समय 10BE प्रमाणपत्र जमा करना होगा, जो दान प्राप्त करने वाली संस्था मंदिर द्वारा जारी किया जाएगा।

इन धार्मिक संस्थानों, मंदिरों को दी जाने वाली राशि पर 50 फीसदी टैक्स छूट दी जाएगी

आयकर विभाग की सूची में शामिल मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च को दान की गई रकम पर 50 फीसदी टैक्स कटौती का दावा किया जा सकता है. इसके साथ ही इन संस्थानों के निर्माण, मरम्मत या नवीनीकरण के लिए दी जाने वाली राशि पर 50 प्रतिशत टैक्स छूट भी प्राप्त की जा सकती है।

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