भविष्य निधि संगठन के पास जमा जानकारियों और दावा करते वक्त फॉर्म में भरी गई जानकारी के मेल नहीं खाने पर कई बार दावा खारिज हो जाता है. अब भविष्य निधि संगठन के सदस्य अपने 11 विवरणों को सही या अपडेट कर सकते हैं.
ईपीएफओ के सर्कुलर के अनुसार, बदलाव छोटा हो या फिर बड़ा दस्तावेजी साक्ष्यों की जरूरत होगी. छोटे-मोटे बदलाव के लिए निर्धारित सूची में से दो दस्तावेज जमा करने होंगे. बड़े बदलावों की स्थिति में तीन दस्तावेजों की जरूरत होगी.
दस्तावेजों की जरूरत होगी विवरण में बड़े बदलाव करने के लिए 6.5 करोड़ अंशधारक है भविष्य निधि संगठन के बदलाव को नियोक्ता सत्यापित करेगा
खाताधारक के दस्तावेज पोर्टल पर भी अपलोड किए जाएंगे. सदस्य अगर कोई बदलाव करते हैं तो उन्हें नियोक्ता की ओर से सत्यापित कराना होगा. ईपीएफ खाताधारक का अनुरोध नियोक्ता के लॉगिन पर भी दिखाई देगा. इसके अलावा, नियोक्ता की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक ऑटोमैटिक ईमेल भेजा जाएगा. ईपीएफ सदस्य केवल उस डाटा को सही करवा सकते हैं जो वर्तमान नियोक्ता की ओर से बनाया गया है. पिछले संस्थानों से संबंधित सदस्य खातों के लिए कोई संशोधन अधिकार नहीं होगा.