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केंद्र सरकार ने अरहर और उड़द की स्टॉक सीमा बढ़ाई

केंद्र ने उड़द और अरहर पर लगी भंडारण सीमा में संशोधन किया है. इन दोनों दालों पर मौजूदा भंडारण सीमा में इजाफा किया है. संशोधित स्टॉक सीमा तत्काल प्रभाव से लागू होगी.

सरकार ने थोक कारोबारियों को अब प्रत्येक दाल का 200 टन स्टॉक रखने की इजाजत दी है. पहले ये कारोबारी 50 लाख टन दाल रख सकते थे. खुदरा दाल कारोबारियों को दोनों दालों में से प्रत्येक का पांच टन स्टॉक रखने की अनुमति होगी. इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया.

बड़ी बिक्री चेन वाले खुदरा विक्रेता हरेक खुदरा बिक्री स्थल पर प्रत्येक दाल का पांच टन स्टॉक रख सकते हैं, जबकि डिपो या गोदाम में दाल रखने की सीमा 200 टन होगी.

पहले डिपो पर दाल रखने की सीमा 50 टन थी. मिल वाले पिछले 3 महीने के उत्पादन का या वार्षिक क्षमता का 25 फीसदी इनमें जो भी ज्यादा हो दाल का स्टॉक रख पाएंगे. पहले मिल वालों के लिए यह सीमा एक महीने के उत्पादन या वार्षिक क्षमता का 10 फीसदी थी.

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