
ढाका . बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने देश की सबसे बड़ी इस्लामी पार्टी को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने के 2013 के फैसले को पलटने की अपील को रविवार को खारिज कर दिया. पार्टी को धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करने के आरोप में चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया गया था.
बांग्लादेश में अगला राष्ट्रीय चुनाव सात जनवरी को निर्धारित है. प्रधान न्यायाधीश उबैदुल हसन की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की अपीलीय प्रभाग की पांच सदस्यीय पीठ ने मामले पर सुनवाई की. बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी के मुख्य अधिवक्ता निजी कारणों की वजह से अदालत के समक्ष पेश नहीं हुए थे. पीठ ने पूर्व में दाखिल उनकी उस याचिका को भी रद्द कर दिया, जिसमें मामले की सुनवाई छह सप्ताह तक के लिए स्थगित करने की मांग की गई थी.
उच्च न्यायालय ने 10 साल पहले अपने एक फैसले में पार्टी के निर्वाचन आयोग में पंजीकरण को रद्द कर दिया था और उसे चुनाव लड़ने या फिर पार्टी चिह्नों का उपयोग करने पर रोक लगा दी थी, हालांकि पार्टी को राजनीतिक भागीदारी रखने के लिए छूट प्रदान की गई थी.