
फरीदाबाद . सेक्टर-12 स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने गुरुवार को पांच वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही उसके खिलाफ 60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है.
दोषी की पहचान विपिन यादव के रूप में हुई है. वह बच्ची को चीज खिलाने और मोबाइल फोन पर गेम खेलने का लालच देकर अपने कमरे में ले गया था और वारदात को अंजाम दिया था. वह किराए पर रह रहा था. लीगल सेल के एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि घटना 15 सितंबर 2019 की है. पांच साल की बच्ची डबुआ थानाक्षेत्र में अपने परिवार के साथ रहती है. क्षेत्र में ही 25 साल का विपिन किराए पर रहता था. पीड़िता तीन बहनें हैं ये सबसे छोटी है.