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छत्तीसगढ़: मालवाहक वाहनों पर सवारी, होगी कार्रवाई

रायगढ़: शादी व्याह व अन्य कार्यक्रमों के लिए मालवाहक वाहनों को सवारी वाहन के रूप में उपयोग करते आम जन के जान को जोखीम में डाला जा रहा है. लगातार आ रहे इस तरह के प्रकरण को लेकर पुलिस ने सती बरतने की तैयारी कर ली है. इसको लेकर मालवाहक वाहनों के चालकों व मालिकों की बैठक लेकर उनको अल्टीमेटम दिया गया है.

पिछले दिनों कवर्धा जिले में मालवाहक वाहन में खतरनाक तरीके से यात्री परिवहन पर बड़ी दुर्घटना का मामला सामने आया है, वहीं जिले में भी लगातार मालवाहक वाहनों में सवारी परिवहन की शिकायतें सामने आती रही है. जिसे लेकर पुन: पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर मंगलवार को सभी थाना क्षेत्रों में थाना प्रभारी ने माल वाहक वाहन चालकों और वाहन स्वामियों की बैठक ली. थाना प्रभारी ने ड्राइवर व वाहन स्वामी को स्पष्ट निर्देश दिया हैं कि वे किसी भी स्थिति में मालवाहक वाहनों में सवारी ना ले जाएं.

अधिकांशत: ग्रामीण क्षेत्रों में शादी या किसी समारोह में जाने के लिए ग्रामीण ट्रैक्टर या मालवाहक वाहन का उपयोग करते हैं, इससे बचा जाएं, नाबालिगों को ट्रैक्टर वाहन चलाने ना दें. थाना प्रभारियों ने ड्रायवरों को हिदायत दिया कि तेज गति और शराब सेवन कर वाहन चलाते पाए जाने पर सत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. वाहन चालाकों को जानकारी दिया गया कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों का कोर्ट में नियमानुसार भारी जुर्माना किया जा रहा है.


कराई जा रही मुनादी

पुलिस संबंधित थाना क्षेत्र के ग्रामों में मुनादी कराकर ग्रामीणों से भी अपील कर रही है कि मालवाहक वाहनों का उपयोग विभिन्न कार्यक्रम में जाने के लिए न किया जाए. बैठक में वाहन चालकों को “गुड सेमेटेरियन” की भावना से किसी वाहन से दुर्घटना हो जाने पर घायलों को अस्पताल पहुंचने तथा अस्पताल व पुलिस को सूचना देने प्रेरित किया गया.

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