RBI ने ई-मंजूरी ढांचे में संशोधन करते हुए फास्टैग एवं नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड में अपने-आप पैसा जमा होने की मंजूरी दे दी.
मौजूदा ई-मंजूरी ढांचे के तहत ग्राहक के खाते से वास्तविक निकासी से कम-से-कम 24 घंटे पहले कटौती-पूर्व अधिसूचना की जरूरत होती है.
जून में आरबीआई ने घोषणा की थी कि फास्टैग और एनसीएमसी में राशि खुद-ब-खुद जमा होने की व्यवस्था को ई-मंजूरी ढांचे के तहत सुगम बनाया जाएगा.
रिजर्व बैंक ने कहा, ई-मंजूरी ढांचे के तहत ग्राहक द्वारा निर्धारित सीमा से कम राशि होने पर फास्टैग और एनसीएमसी को अपने-आप राशि से लैस करने की सुविधा का निर्णय लिया गया है. इस सुविधा के भुगतान आवर्ती प्रकृति के होते हैं, लेकिन इसमें कोई नियत अवधि नहीं होती. ऐसे में कटौती-पूर्व सूचना की शर्त से मुक्त होंगे.