जिन जीएसटी करदाताओं ने जीएसटी प्राधिकरण को अपने बैंक खाते के विवरण नहीं दिया है, वे एक सितंबर से जीएसटीआर-1 के जरिए अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर सकेंगे. GST नेटवर्क ने एक परामर्श में यह जानकारी दी है.
GST नेटवर्क ने जारी परामर्श में कहा है कि कि एक सितंबर 2024 से नियम 10ए लागू हो रहा है. ऐसे में करदाता बिना वैध बैंक खाता अगस्त 2024 के लिए न तो जीएसटी रिटर्न दाखिल कर सकेंगे और न ही इनवायस तैयार करने की सुविधा का इस्तेमाल कर सकेंगे. गौरतलब है कि जीएसटी परिषद ने पिछले वर्ष जुलाई में हुई बैठक में फर्जी पंजीकरणों की समस्या से निपटने के लिए नियम 10ए में संशोधनों को मंजूरी दी थी. संशोधन में करदाता के नाम और पैन वाले बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाया गया था.
क्या है नया नियम : GST नियम 10ए के अनुसार, करदाता को पंजीकरण मिलने के 30 दिनों के भीतर या पहली बार जीएसटी रिटर्न दाखिल करते समय अथवा इनवॉयस तैयार करने की सुविधा का इस्तेमाल करते समय अपने वैध बैंक खाते का विवरण देने की जरूरत होती है. जीएसटी नेटवर्क ने कहा है कि जिन करदाताओं ने अभी तक जीएसटी पोर्टल पर अपने बैंक खाते का विवरण नहीं दिया है, वे जल्द से जल्द अपने पंजीकरण विवरण में बैंक खाते की जानकारी दे दें.
चूके तो जुर्माना लगेगा
जीएसटीआर-1 की अंतिम तिथि आम तौर पर अगले महीने की 11 तारीख होती है. तिमाही आधार पर फाइल करने वालों के लिए अंतिम तिथि तिमाही के बाद वाले महीने की 13 तारीख होती है. यदि कारोबारी नियत तिथि तक रिटर्न दाखिल करने में विफल रहते हैं तो विलंब शुल्क वसूला जा सकता है.