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पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर समेत चार के खिलाफ एफआईआऱ

प्रधान पाठक की खुदकुशी के मामले में पुलिस ने  पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर समेत चार के खिलाफ अपराध दर्ज किया है. चारों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध दर्ज किया गया है. मामला डौंडी थाना क्षेत्र का है.

 शिक्षक दिवस के दिन बालोद में 56 वर्षीय प्रधान पाठक देवेंद्र कुमार ने घर में ही फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली थी. घोटिया गांव निवासी देवेंद्र कुमार की पदस्थापना डौंडी विकासखंड के ओडगांव प्राथमिक स्कूल में थी. शिक्षक दिवस के दिन 5 सितंबर को वे तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर स्कूल नहीं गए. उनकी पत्नी  शिक्षा विभाग में पदस्थ हैं. उनकी पत्नी स्कूल गई हुई थी और बच्चे भी स्कूल गए हुए थे.  जब बच्चे स्कूल से वापस आए तो घर में उन्हें फांसी के फंदे पर लटकता देख बच्चों ने शोर मचा कर पड़ोसियों को इसकी जानकारी दी. जानकारी मिलने पर डौंडी थाने से पुलिस भी पहुंची.

 पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला था. सुसाइड नोट में पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर, हरेंद्र नेताम,प्रदीप ठाकुर, और गरियाबंद निवासी मदार खान उर्फ सलीम खान के नाम से आत्महत्या करने की बात लिखी थी. प्रधान पाठक ने लिखा था कि उससे नौकरी के नाम से साल 2022 में रुपए लिए गए थे. नौकरी नहीं लगी तब संबंधितो ने रुपए भी नहीं लौटाए. उसने अपने रिश्तेदारों की नौकरी लगवाने के नाम से रिश्तेदारों से पैसा लेकर आगे रुपए दिए थे. पर अब रिश्तेदार उस पर रुपए देने के लिए दबाव बना रहे हैं. जिनको रुपए दिए उनके द्वारा रकम वापसी नहीं होने से रिश्तेदारों के द्वारा 14 अगस्त को मेरे ही खिलाफ नौकरी के  नाम से रकम लेकर धोखाधड़ी करने का आवेदन पत्र दिया था.

 पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की विवेचना  शुरू की थी.  पूरी जानकारी के अनुसार शिक्षक देवेंद्र कुमार ठाकुर ने    वन विभाग में विभिन्न पदों पर अपने रिश्तेदारों की नौकरी के लिए पैसे दिए थे. प्रधान पाठक के सारे रिश्तेदारों ने प्रधान पाठक को नौकरी के लिए पैसे दिए थे जिसे प्रधान पाठक ने आगे पहुंचाया थे.  प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आरोपियों ने 40 से अधिक लोगों से 3 करोड़ 70 लाख रुपए से ज्यादा की रकम नौकरी लगाने के नाम से वसूली थी. जिसकी शिकायत भी पुलिस को मिली है.  पूर्व मंत्री समेत चार का नाम लिखकर प्रधान पाठक ने फांसी लगा ली.

डौंडी थाना पुलिस ने  पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के तहत अपराध दर्ज किया है. वही सुसाइड नोट में जिन तीन अन्य लोगों के नाम है उनमें तीनों हरेंद्र नेताम, प्रदीप ठाकुर, मदार उर्फ सलीम खान के खिलाफ धारा 108 बीएनएस के अलावा धोखाधड़ी की धारा 420 के तहत भी अपराध दर्ज किया गया है. इनमे से गरियाबंद निवासी मदार उर्फ सलीम खान को ही प्रधान पाठक ने नौकरी के नाम से पैसे दिए थे. पुलिस के अनुसार जांच में तथ्य सामने आने पर पूर्व मंत्री के खिलाफ भी 420 की धारा जोड़ी जायेगी.

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