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ऑटो चालक के परिवार को 30 लाख मिलेंगे

नई दिल्ली. नोएडा एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में ऑटो चालक की मौत मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने परिवार को मुआवजा देने का निर्देश दिया है। अदालत ने पाया कि दुर्घटना के समय ऑटो चालक की उम्र केवल 29 साल थी। वह अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला था।

 ऐसे में पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। अदालत ने ब्याज की रकम मिलाकर पीड़ित परिवार को 33 लाख रुपये से अधिक की रकम दिए जाने का निर्देश दिया है। अदालत ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि पीड़ित परिवार को 10 फीसद तुरंत भुगतान किया जाए, जबकि बाकी रकम को एफडी कर पीड़ित परिवार को सौंप दी जाए।

जानकारी के अनुसार ऑटो चालक विनोद कुमार नोएडा एक्सप्रेसवे से सेक्टर-126 की तरफ जा रहे थे। इस दौरान एमिटी क्रॉसिंग के पास एक तेज रफ्तार बस ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। इसी घटना में विनोद कुमार की मौत हो गई थी।

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