छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य में पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया पर अस्थायी रोक लगा दी है. जस्टिस राकेश मोहन पांडे ने मंगलवार को याचिकाकर्ता बेद राम टंडन की ओर से दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए स्टे ऑर्डर जारी किया. अदालत ने अगली सुनवाई तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. याचिका में पुलिस अधिकारियों के बच्चों को भर्ती प्रक्रिया में दी जाने वाली रियायतों को चुनौती दी गई थी.
20 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया था विज्ञापन
बता दें कि राज्य के पुलिस विभाग ने 20 अक्टूबर 2023 को कांस्टेबल संवर्ग में पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए विज्ञापन जारी किया था. अधिवक्ता रवि कुमार भगत ने बताया कि राजनांदगांव निवासी याचिकाकर्ता के बेटे ने कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के पद के लिए आवेदन दिया था. राजनांदगांव जिले में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी श्रेणी के तहत 143 पद हैं.
पुलिस कर्मियों और पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए मांगी थी छूट
बाद में छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक ने गृह विभाग को पत्र लिखकर 2007 की भर्ती नियमावली के नियम 9(5) के तहत सेवारत पुलिस कर्मियों और पूर्व सैनिकों के बच्चों को छूट या रियायत देने का सुझाव दिया. छूट या रियायत में फिजिकल टेस्ट समेत नौ पैरामीटर शामिल किए गए थे. अधिवक्ता रवि कुमार भगत ने कहा कि अब गृह विभाग ने सुझाव को मान लिया है.
याचिका में भेदभाव का आरोप
इस पर याचिकाकर्ता का कहना है कि यह तो आम नागरिकों के साथ भेदभाव वाला कदम है.छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई की. अदालत ने कहा कि इस तथ्य को देखते हुए कि पुलिस महानिदेशक ने केवल पुलिस अधिकारियों के बच्चों को छूट देने के नियम बनाए हैं, चयन प्रक्रिया अगली सुनवाई तक स्थगित रहेगी. अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए दो हफ्ते बाद की तारीख दी है.