अमेरिका में अवैध प्रवासियों को लेकर नया कानून लागू

अवैध प्रवासियों को लेकर अमेरिका में नया कानून बन गया है. ये कानून अमेरिकी सरकार को अवैध प्रवासियों को हिरासत में लेने और वापस उनके देश भेजने समेत कई अधिकार देता है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अप्रवासी हिरासत कानून पर किए हस्ताक्षर किए. इसे ‘लेकेन रिले एक्ट’ नाम दिया गया है.
ट्रंप ने कहा, इस कानून के तहत, गृह सुरक्षा विभाग को उन सभी अवैध प्रवासियों को हिरासत में लेने का अधिकार होगा जो चोरी, सेंधमारी, डकैती, पुलिस अधिकारी पर हमला, हत्या या गंभीर चोट से जुड़े अपराधों के लिए गिरफ्तार किए गए हैं. यह कानून जॉर्जिया की 22 वर्षीय नर्सिंग छात्रा लेकेन रिले के नाम पर रखा गया है. छात्रा की वेनेजुएला के एक अवैध प्रवासी ने हत्या कर दी थी. ट्रंप ने इसे ऐतिहासिक कानून करार दिया.
विधेयक 35 के मुकाबले 64 वोट से पारित अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के कुछ सांसदों के एक समूह ने अवैध प्रवासियों और अस्थायी वीजा पर देश में रहने वाले गैर-प्रवासियों के बच्चों को जन्मजात नागरिकता दिए जाने पर रोक लगाने से संबंधित एक विधेयक संसद के उच्च सदन सीनेट में पेश किया है. सीनेट में विधेयक 35 के मुकाबले 64 वोट से पारित हुआ. हाउस में इसे 156 के मुकाबले 263 मतों से मंजूरी मिली. विधेयक पेश करने वाले सीनेट सदस्यों ने कहा, मुख्य रूप से जन्मजात नागरिकता मिलने के कारण अवैध प्रवासी अमेरिका आते हैं और यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है.
‘सात हजार भारतीय छात्र तय समय से अधिक ठहरे’
वाशिंगटन. 2023 में भारत से आए सात हजार से ज्यादा छात्र अमेरिका में अपने तय समय से अधिक रुके. यह जानकारी बुधवार को सेंटर फॉर इमिग्रेशन स्टडीज की जेसिका एम वॉन ने अमेरिकी हाउस कमेटी को दी. कमेटी को उन्होंने एक रिपोर्ट भी सौंपा है.
भारत के प्रति अमेरिका की विदेश नीति की समीक्षा होगी
अमेरिकी कांग्रेस की विदेश मामलों संबंधी समिति भारत के प्रति अमेरिका की विदेश नीति और द्विपक्षीय सहयोग के लगातार विस्तार की समीक्षा करेगी. सदन की विदेश मामलों संबंधी समिति की प्राथमिकताओं की सूची में भारत को 11वें स्थान पर रखा गया है. कमेटी ने कहा कि वह कि भारत के प्रति अमेरिकी नीति और साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित द्विपक्षीय सहयोग के विस्तार की समीक्षा करेगी.
छात्र वीजा को लेकर सलाह
वॉन ने अमेरिकी संसद को बताया, छात्र वीजा आवेदकों पर दोहरे इरादे की अवधारणा लागू नहीं होनी चाहिए. इसका मतलब है कि छात्रों को यह दिखाना चाहिए कि वे अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद अपने देश वापस लौटेंगे, न कि अमेरिका में बसने का इरादा रखें. वे बोले, कानून में संशोधन की जरूरत है.
क्या पड़ेगा भारत पर असर
कानून बिना दस्तावेज के अमेरिका में रह रहे उन भारतीयों के लिए जटिल बन सकता है, जो नागरिकता की कोशिश में हैं. इस कानून में छोटी-मोटी चोरी के लिए भी हिरासत को जरूरी बना दिया गया है. इससे छोटे कानूनों के उल्लंघन में शामिल भारतीयों पर असर पड़ेगा.
दो साल की अवधि के लिए देना चाहिए एच-1बी वीजा
वॉन ने कमेटी को एच-1बी वीजा के लिए एक और सुझाव दिया. उन्होंने कहा, यह वीजा दो साल की अवधि के लिए दिया जाना चाहिए, जिसे चार साल तक बढ़ाया जा सकता है. हर वर्ष एच-1बी वीजा की संख्या 75 हजार या उससे कम हो, जिसमें गैर-लाभकारी व अनुसंधान क्षेत्रों के वीज़ा भी शामिल हैं.
ग्वांतानामो बे में बनेगा प्रवासी हिरासत केंद्र
ट्रंप ने कार्यकारी आदेश में ग्वांतानामो बे में एक बड़ा डिटेंशन सेंटर बनाने की बात कही गई है. सूत्रों के अनुसार, इस सेंटर में 30 हजार अवैध प्रवासियों को रखा जा सकेगा, जिन्हें बाद में अमेरिका से निर्वासित किया जाएगा. ट्रंप ने बुधवार को संकेत दिया था कि वह एक नया केंद्र खोलना चाहते हैं, ताकि सबसे खतरनाक आपराधिक अवैध प्रवासियों को हिरासत में लिया जा सके. ट्रंप ने कहा कि इनमें से कुछ इतने खतरनाक हैं कि हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते कि वे अपने मूल देशों में रह सकेंगे, इसलिए हम उन्हें ग्वांतानामो भेजने जा रहे हैं.