
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बेवर्ली हिल्स पोलो क्लब ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में अमेजन कंपनी को 3.9 करोड़ डालर (लगभग 340 करोड़ रुपये) का हर्जाना देने का आदेश दिया है.
Amazon को रकम का भुगतान लाइफस्टाइल इक्विटीज को करना है, जिसने उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया था. न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की अदालत ने कहा कि अमेजन ने जानबूझकर भ्रम फैलाने की रणनीति अपनाई. बता दें कि बेवर्ली हिल्स पोलो क्लब ट्रेडमार्क के स्वामित्व वाली कंपनी लाइफस्टाइल इक्विटीज ने 2020 में अमेजन टेक्नोलॉजीज व अन्य पर ट्रेडमार्क उल्लंघन का मुकदमा शुरू किया था.
आरोप लगाया था कि Amazon ने अपने प्लेटफार्म पर बेचे जाने वाले परिधानों पर भ्रामक रूप से घोड़े के चिन्ह वाले एक जैसे लोगो का उपयोग किया और क्लाउडटेल इंडिया भी अमेजन पर इन उत्पादों को बेच रही थी. अमेजन ने इन आरोपों को गलत बताया है.