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PF खाते में बिना दस्तावेज दिए नाम बदल सकेंगे

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने आधार से जुड़े यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) वाले सदस्यों को अपने व्यक्तिगत विवरणों में नाम, जन्मतिथि जैसे महत्वपूर्ण तथ्यों को स्वयं बिना दस्तावेज बदलने की इजाजत दे दी है.

यदि यूएएन को पहले ही आधार से सत्यापित किया जा चुका है, तो अंशधारक अपना नाम, जन्मतिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, पिता/माता का नाम, वैवाहिक स्थिति, पति/पत्नी का नाम, सदस्यता ग्रहण करने की तिथि और सदस्यता छोड़ने की तिथि, बिना कोई दस्तावेज अपलोड किए अपडेट कर सकते हैं.

मौजूदा विवरण बदलने की प्रक्रिया काफी समय लेने वाली थी और इस तरह के अनुरोधों को नियोक्ताओं के माध्यम से भेजने की जरूरत पड़ती थी. इस काम आमतौर पर 28 दिन तक का समय लग जाता था. नए प्रावधान के मुताबिक अब नियोक्ता के माध्यम से विवरण में संशोधन करने का अनुरोध केवल उन्हीं अंशधारकों को करना होगा जब उनका यूएएन एक अक्तूबर, 2017 से पहले जारी किया गया हो.

1. यूनिफाइड मेंबर पोर्टल https//uniedportalmem.epndia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं.

2. लॉग इन करने के लिए अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करें.

3. लॉग इन करने के बाद, मैनेज टैब पर क्लिक करें.

4. यदि आपको नाम, जन्म तिथि या लिंग जैसी व्यक्तिगत जानकारी अपडेट करने की आवश्यकता है, तो मूल विवरण संशोधित करें’ विकल्प चुनें.

5. अपने आधार कार्ड के अनुसार सही जानकारी के साथ आवश्यक शुल्क भरें. अपने पीएफ खाते और आधार विवरण में एकरूपता सुनिश्चित करें और सबमिट करें.

6. आप पोर्टल में ट्रैक रिक्वेस्ट सेक्शन के तहत अपने अनुरोध की स्थिति पर नजर रख सकते हैं.

यूएएन क्या है?

यूएएन का मतलब है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और इसे ईपीएफओ द्वारा आवंटित किया जाता है. यूएएन विभिन्न प्रतिष्ठानों द्वारा किसी व्यक्ति को आवंटित सदस्यता आईडी के लिए रूप में काम करता है. पीआईबी की हालिया जानकारी के मुताबिक, वर्तमान में सदस्यों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों में से लगभग 27 सदस्यों के प्रोफाइल और केवाईसी के मुद्दों से संबंधित हैं.

यूएएन आधार से नहीं जुड़ा है तो..

यूएएन पर ईपीएफओ के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के अनुसार, सदस्य नियोक्ता के हस्तक्षेप के बिना अपने यूएएन को आधार से जोड़ने के लिए ईपीएफओ वेबसाइट के. होम पेज पर उपलब्ध ऑनलाइन सेवा के तहत ई-केवाईसी पोर्टल या उमंग ऐप में ईपीएफओ के तहत ईकेवाईसी सेवा का उपयोग कर सकते हैं.

आधार-पैन से खाता जुड़ा हो

कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका आधार और पैन उनके ईपीएफ खाते के साथ लिंक हो. किसी भी अपडेट या निकासी के लिए यह अनिवार्य है. ईपीएफ विवरण और आधार में अगर कोई अंतर है तो काम में देरी संभव है. ईपीएफ खाते के विवरण अपडेट कराने में कुछ हफ्तों का समय लग सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह से नियोक्ता की अपेक्षित कार्यवाही करने में लगने वाले समय पर निर्भर करता है.

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