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पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश, सीमा हैदर का क्या होगा?

पहलगाम आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की हत्या के बाद भारत सरकार ने दहशतगर्दी को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान पर बड़ा ऐक्शन लिया है. सिंधु जल संधि पर रोक लगाकर जहां पाकिस्तान का पानी रोक दिया गया है तो 48 घंटे में सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत से निकल जाने को कहा है. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में रह रही सीमा हैदर का क्या होगा? क्या उसे भी भारत से वापस जाना होगा? वहीं, सोशल मीडिया पर कई लोग सीमा हैदर को भी पाकिस्तान वापस भेजने की मांग करने लगे हैं.

हमले के बाद सीमा हैदर भी निशाने पर आई

महफूज रहमान नाम के एक यूजर ने लिखा, ‘केंद्र सरकार ने भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानियों को 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने को कहा है. सवाल यह है कि क्या सीमा हैदर को भी भारत छोड़कर पाकिस्तान जाना होगा? सीमा हैदर ने भारतीय नागरिक सचिन मीणा से शादी की है,सचिन से उसका एक बच्चा भी है.’नरेंद्र प्रताप नाम के एक एक्स यूजर ने सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजने की मांग करते हुए लिखा,’बिना वीजा के भारत में आकर घर बसाने वाली पाकिस्तानी सीमा हैदर के बारे में भी भारत सरकार को फैसला लेना चाहिए. यह कौन से नियम से भारत (जेवर) में है? यही सहिष्णुता भारत की दुश्मन है. भारत में आकर सीमा हैदर सनातनी होने का पाखंड करती है और सरकार का ऐजेन्डा चलाती है. बस, इसी से सरकारें खुश है. इसकी पाकिस्तान वापिसी कब होगी?’

सीमा को अभी नहीं जाना होगा पाकिस्तान

हाल ही में सचिन मीणा के बच्चे की मां बनी सीमा हैदर पर भारत सरकार के इस फैसले का असर नहीं होने वाला है. दरअसल, भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द किया है. लेकिन सीमा हैदर वीजा लेकर भारत नहीं आई थी. वह अवैध तरीके से भारत में घुसी थी और उसका मामला अदालत में विचाराधीन है. जब तक अदालत से कोई फैसला नहीं आ जाता है, सीमा हैदर को नोएडा में ही रहना होगा.

क्या है भारत सरकार का आदेश

पहलगाम में नृशंस हमले में 26 लोगों की मौत के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना (एसवीईएस) के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और एसवीईएस वीजा के तहत भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय है.

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