
रायपुर. छत्तीसगढ़ सीजीएमएससी घोटाले में ईडी ने 76 आरोपियों के खिलाफ रायपुर के स्पेशल कोर्ट में 18 हजार पन्नों की चार्जशीट एक माह पूर्व पेश की थी। इस मामले में मंगलवार को ईओडब्ल्यू-एसीबी के विशेष न्यायालय में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 9 जुलाई की तारीख तय की है। अभियोजन की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि प्रदेश के जिला अस्पतालों में मेडिकल उपकरण और ज्यादा मात्रा में री-एजेंट्स की खरीदी कर करोड़ों रुपए की शासकीय राशि का गबन कर शासन को लगभग 550 करोड़ की आर्थिक क्षति पहुंचाई गई है।
चार्जशीट में आरोपी मोक्षित मेडिकेयर प्राईवेट लिमिटेड के डायरेक्टर शशांक चोपड़ा, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कापोर्रेशन के गिरफ्तार अधिकारी बसंत कुमार कौशिक, क्षिरोद्र रौतिया, डॉ. अनिल परसाई, कमलकांत पाटनवार और दीपक कुमार बंधे के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। घोटाले में अधिकारियों और कारोबारियों ने सरकार को 550 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। आईएएस-आईएफएस समेत अन्य अफसरों ने मिलीभगत कर सिर्फ 27 दिनों में करोड़ों रुपयों की खरीदी की थी। राज्य की आम जनता को निःशुल्क डायग्नोस्टिक जांच उपलब्ध कराने के लिए सभी जिला अस्पतालों, एफआरयू सीएचसी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप स्वास्थ्य केन्द्रों में हमर लैब योजना में खरीदे जाने वाले मेडिकल उपकरण, रीएजेंट्स की निविदा में पुल टेंडरिंग और आवश्यक मात्रा से अधिक रीएजेंट्स की अनावश्यक खरीदी की गई थी।