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अब अगर कुत्ते ने काटा तो मालिक देगा भारी जुर्माना, पालतू जानवरों के लिए लागू हुए नए नियम

नई दिल्ली। नोएडा अथॉरिटी (Noida Authority) की 207वीं बोर्ड की बैठक में आवारा/पालतू कुत्तों/पालतू बिल्लियों के लिए प्राधिकरण की नीति निर्धारण के संबंध में बड़े फैसले लिए गए. नोएडा के लिए एनीमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया (Animal Welfare Board Of India) की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए नोएडा अथॉरिटी ने नीति का निर्धारण किया है. नोएडा अथॉरिटी के नए नियम के मुताबिक, अगर पालतू कुत्ता किसी को काटता है तो उसके मालिक को 10 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा.

नोएडा अथॉरिटी के नए नियम

31 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

नोएडा अथॉरिटी के अनुसार, 31 जनवरी 2023 तक पालतू कुत्तों और बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है. रजिस्ट्रेशन न कराने पर जुर्माना लगाया जाएगा.

एंटीरेबीज वैक्सीनेशन नहीं लगवाने पर जुर्माना

पालतू कुत्तों के स्टरलाइजेशन/एंटीरेबीज वैक्सीनेशन की अनिर्वायता की गई है. उल्लंघन की स्थिति में 1 मार्च 2023 से हर महीने 2000 का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है.

पालतू के गंदगी करने पर मालिक की होगी जिम्मेदारी

पालतू कुत्ते के सार्वजनिक स्थल पर गंदगी किए जाने पर उसकी सफाई की जिम्मेदारी उसके मालिक की होगी.

काटने पर मालिक पर लगाया जाएगा जुर्माना

पालतू कुत्ते और बिल्ली के कारण किसी अप्रिय घटना की स्थिति में 10 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया जाएगा. इसके अलावा घायल व्यक्ति/जानवर का इलाज पालतू कुत्ते का मालिक कराएगा.

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