रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने सेवा में गंभीर कमी और अनुचित व्यापारिक व्यवहार का दोषी मानते हुए विस्तारा एयरलाइंस पर 1.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने यह राशि शिकायतकर्ता अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) भूपेंद्र कुमार वासनीकर को मानसिक क्षतिपूर्ति और मुकदमे के खर्च के रूप में देने का निर्देश दिया है। आदेश के अनुसार, 45 दिनों के भीतर भुगतान नहीं होने पर एयरलाइंस को इस राशि पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
क्या है मामला
कांकेर में पदस्थ एडीजे भूपेंद्र कुमार वासनीकर अपने परिवार के साथ कश्मीर यात्रा के बाद 28 मई 2023 को दिल्ली से रायपुर लौट रहे थे। उन्होंने 9 मई 2023 को करीब 23,156 रुपये में विस्तारा की फ्लाइट के चार कन्फर्म टिकट बुक किए थे। निर्धारित उड़ान से लगभग चार घंटे पहले वे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए, लेकिन एयरलाइंस कर्मचारियों ने करीब तीन घंटे तक उन्हें बोर्डिंग पास जारी नहीं किया।
शिकायत के अनुसार, उड़ान से करीब एक घंटे पहले एयरलाइंस ने ओवरबुकिंग का हवाला देते हुए उनका कन्फर्म टिकट रद्द कर दिया। उनकी पत्नी और दोनों बच्चों को रायपुर भेज दिया गया, जबकि एडीजे को दिल्ली में रुकना पड़ा। अगले दिन उन्होंने 18,823 रुपये खर्च कर इंडिगो की फ्लाइट से रायपुर की यात्रा की।
आयोग की सख्त टिप्पणी
आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुंडू और सदस्य आनंद वर्गीस की पीठ ने सुनवाई के दौरान एयरलाइंस के रवैये को गंभीर माना। आयोग ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता द्वारा लगभग 7,204 रुपये में खरीदा गया कन्फर्म टिकट कथित तौर पर उसी दिन किसी अन्य यात्री को करीब 40 हजार रुपये में बेचा गया।
एयरलाइंस ने दलील दी कि कोई वैकल्पिक फ्लाइट उपलब्ध नहीं थी और इसलिए नियमों के तहत किराए का चार गुना रिफंड किया गया। हालांकि आयोग ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता ने अगले ही दिन दूसरी एयरलाइन से टिकट लेकर यात्रा की, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वैकल्पिक उड़ान उपलब्ध थी।
आयोग का फैसला
आयोग ने विस्तारा एयरलाइंस को सेवा में कमी और अनुचित व्यापारिक व्यवहार का दोषी मानते हुए 1.10 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। इसमें 10 हजार रुपये मुकदमे के खर्च के लिए शामिल हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि यदि 45 दिनों के भीतर राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो एयरलाइंस को इस पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।


















