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कोडार लिंक कैनाल प्रोजेक्ट पर कोर्ट का फैसला, टेंडर को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

छत्तीसगढ़ की महत्वाकांक्षी कोडार लिंक कैनाल परियोजना को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने परियोजना के टेंडर की शर्तों को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद 2550 करोड़ रुपये की इस बहुप्रतीक्षित परियोजना पर काम शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है।

यह परियोजना राज्य के जल संसाधन प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके तहत गरियाबंद और महासमुंद जिलों के जलाशयों को आपस में जोड़ने की योजना है, जिससे जल उपलब्धता में सुधार होगा और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा सकेगा।

भोपाल की कंपनी ने दी थी चुनौती

परियोजना के टेंडर को लेकर भोपाल की एक कंपनी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कंपनी का कहना था कि टेंडर की पात्रता शर्तें उचित नहीं हैं। इसी आधार पर उसने टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे और उसमें बदलाव की मांग की थी।

हाईकोर्ट ने सरकार के पक्ष में सुनाया फैसला

मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ कहा कि टेंडर की पात्रता और शर्तें तय करना सरकार का अधिकार है। अदालत ने माना कि इस मामले में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है और याचिका को खारिज कर दिया।

दो बड़े जलाशयों को जोड़ने की है योजना

कोडार लिंक कैनाल परियोजना के तहत सकासार और कोडार जलाशय को आपस में जोड़ा जाएगा। इससे गरियाबंद और महासमुंद जिले में सिंचाई व्यवस्था मजबूत होने के साथ जल प्रबंधन में भी सुधार होने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि परियोजना पूरी होने के बाद किसानों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा।

अब तेजी से आगे बढ़ेगा काम

हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद परियोजना से जुड़ी टेंडर प्रक्रिया पर लगी कानूनी अड़चन खत्म हो गई है। माना जा रहा है कि अब सरकार जल्द ही निर्माण कार्य शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी।

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