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छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक में अहम फैसलों पर मुहर, अग्निवीर सैनिकों को मिली बड़ी सौगात

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में राज्य मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इनमें किसानों को खरीफ और रबी सीजन में उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने उर्वरक आपूर्ति, वितरण और प्रबंधन से जुड़े मामलों की निगरानी तथा आवश्यक सुझाव, अनुशंसा और मार्गदर्शन देने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रदेश के किसानों को खरीफ और रबी दोनों मौसमों में उर्वरकों की समयबद्ध और सुचारू उपलब्धता मिल सके। यह समिति उर्वरकों की आपूर्ति व्यवस्था की नियमित समीक्षा करेगी और वितरण से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक सुझाव देगी।

इस उप समिति में उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग को अध्यक्ष तथा कैबिनेट मंत्री, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग, कैबिनेट मंत्री, सहकारिता विभाग एवं कैबिनेट मंत्री, वित्त विभाग को सदस्य के रूप में नामित किया गया है.

उर्वरकों की उपलब्धता एवं आपूर्ति

कृषि उत्पादन आयुक्त उप समिति के संयोजक होंगे. उप समिति आवश्यकतानुसार संबंधित विभागों के अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों एवं अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर सकेगी तथा उर्वरकों की उपलब्धता एवं आपूर्ति से संबंधित विषयों पर राज्य शासन को सुझाव देगी.

अग्निवीर सैनिकों के लिए बड़ा ऐलान

मंत्रिपरिषद् की बैठक में अग्निवीर सैनिकों के पुनर्वास एवं सम्मानजनक रोजगार सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया. मंत्रिपरिषद् ने राज्य की तृतीय श्रेणी के पदों – पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में अग्निवीर सैनिकों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने हेतु छत्तीसगढ़ के अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों में रिक्तियों का आरक्षण नियम-2026 बनाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की.

यह निर्णय मुख्यमंत्री जी द्वारा 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के अनुपालन में लिया गया है. इस आरक्षण का लाभ उन अग्निवीर सैनिकों को मिलेगा, जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ सेवामुक्ति प्राप्त की हो.

रोजगार के बेहतर अवसर

इस निर्णय से अग्निवीर सैनिकों को राज्य की सेवाओं में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे तथा उनके अनुभव और अनुशासन का लाभ पुलिस, वन एवं जेल प्रशासन को मिलेगा.

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