रायपुर। मरीन ड्राइव पर बटनदार चाकू से युवक की हत्या के मामले में जिला न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 200-200 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले की सुनवाई चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश बृजेश राय की अदालत में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक लखन लाल देवांगन ने पक्ष रखा। अभियोजन के अनुसार, आरोपी सूरज नायक उर्फ खिड़की (21 वर्ष) निवासी गांधी नगर, सिविल लाइन व रोहित बघेल (19 वर्ष) निवासी लक्ष्मी नगर, पंडरी ने वारदात की। घटना 23 सितंबर 2024 की देर रात की है। शासकीय वाहन चालक ईश्वर राम राजवाड़े और उसका साथी विवेक राजवाड़े अपने-अपने अधिकारियों को छोड़ने के बाद कृषि कॉलेज स्थित अतिथि गृह पहुंचे। तड़के करीब 3:15 बजे नींद नहीं आने पर दोनों मरीन ड्राइव पहुंचे और चबूतरे पर बैठकर बातचीत करने लगे।
इसी दौरान स्कूटी सवार तीन युवक वहां पहुंचे और पेट्रोल खत्म होने का बहाना बनाकर 50 रुपए मांगने लगे। इनकार करने पर दो युवक नीचे उतरे और बटनदार चाकू दिखाकर ईश्वर का मोबाइल छीनकर भागने लगे। ईश्वर ने स्कूटी पकड़कर दोनों को गिरा दिया। तभी आरोपी सूरज नायक वहां पहुंचा और ईश्वर पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया।


















