ब्रेकिंग खबरें

अपराधअन्य खबर

पुलिस ने अभियुक्त पर लगाया पाक्सो, कोर्ट ने किया दोषमुक्त

जगदलपुर: नाबालिग से अनाचार का आरोप लगाते हुए कोतवाली जगदलपुर ने जिस अभियुक्त को आजीवन कारावास तक के लिए दंडित किए जाने पहल की थी. उसे न्यायालय ने दोषमुक्त कर स्वतंत्र कर दिया है. घटना का सार है कि फरवरी 2020 में कोतवाली ने आरोपी धनुर्जय यादव पर अनुसूचित जाति की नाबालिग से बलात्कार किया है. उसे आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध बताया. मामले की सुनवाई न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी में हुई. यहां पर पीड़ित यह साबित नहीं कर पाई कि वह नाबालिग है.

उसने यह भी बताया कि पुलिस ने उसका कोई बयान मजिस्ट्रेट के सामने नहीं लिया है. पीड़िता की मां, ने कहा कि पुलिस ने उसका बयान नहीं लिया था. अन्य गवाहों ने भी पुलिस को कोई बयान नहीं देने की बात स्वीकारी. एक अन्य साक्षी ने कहा कि उसने सुनी-सुनाई बात पर कथन दिया. सुनवाई के बाद कोर्ट ने अभियुक्त को पाक्सो व अन्य अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त कर स्वतंत्र कर दिया. यह निर्णय अपर सत्र न्यायाधीश जेएस पटेल ने किया है. अभियुक्त की ओर से पैरवी अधिवक्ता विपुल श्रीवास्तव ने की है.

What's your reaction?

Related Posts