रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में आरोपी अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें अंतरिम जमानत प्रदान कर दी है। इस फैसले के बाद लंबे समय से न्यायिक हिरासत में चल रहे ढेबर को अस्थायी राहत मिली है।
अनवर ढेबर छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में प्रमुख आरोपियों में शामिल हैं। मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) और अन्य एजेंसियों द्वारा की जा रही है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि कथित शराब सिंडिकेट के माध्यम से सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाते हुए अवैध आर्थिक लाभ अर्जित किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट से अनवर ढेबर को मिली अंतरिम जमानत
हालांकि, कोर्ट ने जमानत के साथ कई शर्तें भी लगाई हैं. आदेश के अनुसार, अनवर ढेबर को अंतरिम जमानत अवधि के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर रहना होगा. इसके अलावा उन्हें न्यायालय द्वारा निर्धारित अन्य सभी शर्तों का भी पालन करना होगा.
बता दें कि अनवर ढेबर का नाम शराब घोटाले के अलावा अन्य मामलों में भी आरोपी के रूप में सामने आया है. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें निर्धारित शर्तों के तहत अंतरिम जमानत का लाभ मिलेगा.


















