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दुष्कर्म और हत्यारोपी को 110 दिन में सजा ए मौत

कोच्चि . केरल की एक अदालत ने अलुवा में बच्ची से दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में दोषी व्यक्ति को मंगलवार को मौत की सजा सुनाई.

लोक अभिययेजक जी मोहनराज ने बताया कि विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश के. सोमन ने बिहार निवासी पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी प्रवासी मजदूर अश्वाक आलम को मौत की सजा देने का फैसला किया. अभियोजक ने बताया कि केरल उच्च न्यायालय से पुष्टि के बाद मौत की सजा दी जाएगी. केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि बाल दिवस पर मामले में दी गई सजा को बच्चों के खिलाफ हिंसा करने वालों के लिए कड़ी चेतावनी के रूप में देखा जाना चाहिए. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) ने कहा, मामले में जांच 30 दिनों में पूरी की गई. घटना के 100वें दिन आरोपी को दोषी ठहराया गया और आज 110वां दिन है. यह आपराधिक न्याय प्रणाली की मजबूती को दिखाता है.’

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