
केंद्रीय कर्मचारियों को गारंटीशुदा पेंशन देने वाली एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) की शुरुआत एक अप्रैल से होने जा रही है. वर्तमान और नए भर्ती होने वाले कर्मचारी इस नई पेंशन योजना में शामिल होने के लिए ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन दोनों ही तरीके से आवेदन कर सकेंगे.
खास बात यह है कि कर्मचारियों को आवेदन करते वक्त अपने लिए पंजीकृत पेंशन निधि और निवेश पैटर्न का विकल्प भी चुनना होगा ताकि उनके जमा कोष का उचित तरीके से निवेश हो सके. यह तरीका राष्ट्रीय पेंशन योजना की तर्ज पर काम करेगा.
आंशिक निकासी कर सकेंगे
इसके साथ ही यूपीएस में शामिल होने की तारीख से तीन साल पूरे होने के बाद सदस्य अपने व्यक्तिगत कोष से 25 फीसदी तक रकम निकाल सकते हैं. पूरी योजना के दौरान अधिकतम तीन बार निकासी की जा सकती है. यदि एनपीएस के तहत पहले निकासी की गई हो तो उसे भी इसमें गिना जाएगा. निकासी के लिए कुछ शर्तें लागू होंगी, जिन्हें सदस्यों को पूरा करना होगा.
पूल जमा कोष : इस फंड में सरकार अपनी ओर से 8.5 फीसदी का अतिरिक्त अंशदान देगी. इस कोष का निवेश सरकारी योजनाओं में होगा.
पंजीकृत पेंशन निधि चुनने पर निवेश के विकल्प मिलेंगे
● यूपीएस में पंजीकृत पेंशन निधि का चुनाव करना होगा.
● यानी सदस्य अपने व्यक्तिगत जमा कोष को पेंशन नियामक पीएफआरडी द्वारा निर्धारित किसी निवेश योजना में लगा सकते हैं. इसमें होने वाला लाभ सीधे कर्मचारी को मिलेगा.
● यदि कर्मचारी कोई योजना नहीं चुनता है तो वह डिफाल्ट पैटर्न में खुद-ब-खुद चला जाएगा.
● पंजीकृत पेंशन निधि चुनने पर निवेश के कई विकल्प मिलेंगे.
1. पूरे कोष को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया जा सकता है. या
2. इनमें से किसी एक जीवन-चक्र आधारित योजना का विकल्प चुनना होगा.
● कंजर्वेटिव फंड : इसमें इक्विटी में अधिकतम निवेश सीमा 25 तक होगी
● मॉडरेट फंड : इसमें इक्विटी में अधिकतम निवेश सीमा 50 तक होगी
● कर्मचारी को सबसे पहले https://enps.nsdl.com/eNPS/NationalPension System.html लिंक पर जाना होगा. फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम मेनू के अंतर्गत NPS To UPS माइग्रेशन पर क्लिक करना होगा.
● फिर पीआरएएन (PRAN) और जन्म तिथि दर्ज करें. इसके बाद कैप्चा दर्ज कर सत्यापन करें. इससे सदस्य के पास पंजीकृत मोबाइल नंबर ओटीपी आएगा. इसे दर्ज करें. इससे नई घोषणा विंडो खुलेगा.
● इसे पढ़कर सहमति दें और फिर प्रोसीड टू ई-साइन विकल्प पर क्लिक करें.
● इसके बाद वर्चुअल आईडी (वीआईडी – 16 अंकों की संख्या) या आधार विवरण दर्ज कर e-Sign सत्यापन पूरा करें.
● सत्यापन सफल होने के बाद, स्थानांतरण अनुरोध सफलतापूर्वक दर्ज हो जाएगा और एक पावती संख्या मिल जाएगी.