छत्तीसगढ़अपराध

Chhattisgarh News: नाबालिग का अपहरण फिर छेड़छाड़, कोर्ट ने सुनाई सजा

Chhattisgarh News: जांजगीर-चांपा. नाबालिग को डरा धमकाकर अपहरण कर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) खिलावन राम रिगरी ने 3 साल कठिन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया.
अभियोजन के अनुसार नाबालिग 6 अगस्त 2022 को सुबह 11 बजे स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी. वह ग्राम बम्हनीडीह चर्च के पास पहुंची तो आरोपी आया और उसे रास्ता में रोककर डरा धमकाकर अपनी स्कूटी में बैठाकर जांजगीर ले गया और एक लॉज के कमरे में जाकर उसे बिस्तर में ले जाकर कपड़े उतार कर शरीर को छूने लगा. तब पीड़िता हाथ पैर मारकर विरोध की तो आरोपी उसे स्कूटी में बैठाकर वापस बम्हनीडीह चर्च के पास छोड़कर चला गया. पीड़िता पैदल अपने घर की ओर आ रही थी. तब रास्ते में उसके पिता मिले, उसके साथ वह घर आई और घटना के बारे में माता-पिता को बताई. इसके बाद बम्हनीडीह थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई. जिस पर पुलिस ने धारा 341, 363, 366, 450, 376 एवं 511 व 3ग व 4 पाक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर चिकित्सीय परीक्षण कराया गया. इसके बाद विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया.
अभियोजन की ओर से तर्क किया गया कि 15 वर्षीय बालिका को डरा धमकाकर अपनी छेड़छाड़ किया गया. यह गंभीर अपराध है, जिस पर कठोर से कठोर दंड से दंडित किया जाए. जिस पर विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) खिलावन राम रिगरी ने धारा 354 क (1) तथा 8 पाक्सो एक्ट के अपराध में 3 साल के कठिन कारावास की सजा सुनाई गई.
साथ ही 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया. अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर 20 दिन का सश्रम कारावास अलग से भुगतने का आदेश दिया गया.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button