आईटी रिटर्न में गलत तरीके से छूट का दावा, मिल रहे नोटिस
नई दिल्ली . आयकर रिटर्न भरते वक्त किए गए दावों का अब सत्यापन किया जा रहा है. इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) टूल की मदद ली जा रही है. टूल के माध्यम से उन मामलों को पकड़ा जा रहा है, जिसमें छूट लेने संबंधी दावों को गलत तरीके से किया गया है. ऐसे मामलों में टूल की मदद से ऑटोमैटिक तौर पर मेल व एसएमएस के जरिए नोटिस भेजे जा रहे हैं.
आयकर विभाग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि नोटिस किसी एक समय अवधि में भरे गए रिटर्न को लेकर नहीं भेजा जा रहा है. पोर्टल में जब तक डाटा उपलब्ध है, तब तक के रिकॉर्ड के आधार पर एआई की मदद से सभी रिटर्न का सत्यापन किया जा रहा है. एआई की मदद से काफी संख्या में ऐसे मामले पकड़े जा रहे हैं, जिसमें किसी व्यक्ति ने घर किराए पर लेने की रसीद लगाई और जिस व्यक्ति के मकान में किराए पर रह रहा है, उसका पैन कार्ड नंबर भी अपलोड किया. नियम के तहत उसने हाउस रेंट की छूट रिटर्न दाखिल करते वक्त हासिल कर ली पर जिस व्यक्ति ने मकान किराए पर दिया था, उसने अपना रिटर्न भरते वक्त किराए से मिली राशि अपनी आय में नहीं दिखाई, जो नियमविरुद्ध है.
नोटिस का समय पर दे जवाब
अधिकारी बताते हैं कि इंफोसिस और टीसीएस द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर की मदद से आयकर रिटर्न भरा जाता है. इन दोनों कंपनियों की मदद से ही एआई टूल विकसित किया गया है, जो सारे रिटर्न का सत्यापन कर रहा है. जिन रिटर्न में गड़बड़ी हो रही है, उन सभी मामलों में नोटिस भेजे जा रहे हैं. इस प्रक्रिया में किसी भी आयकर विभाग के अधिकारी या कर्मचारी की कोई भूमिका नहीं है.
विभाग की ओर से कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे गलत तरीके से नोटिस जारी हुआ है तो वे आयकर विभाग के पोर्टल पर उसका जवाब दें या आयकर सेवा हेल्पलाइन नंबर 18001034215-18003090130 पर संपर्क करें.