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पति नहीं दे रहा था वेतन की सहीं जानकारी, पत्नी को लगाना पड़ा आरटीआई

नई दिल्ली। पति-पत्नी के बीच तलाक के दौरान आपने तरह-तरह के आरोप लगते देखे होंगे. पति के भरण-पोषण देने से बचने के लिए अपनी सही इनकम नहीं बताने का आरोप भी इनमें से एक है. अब एक पत्नी ने ऐसा काम कर दिया है, जो तलाक के मुकदमों में आगे मिसाल साबित हो सकता है. एक पत्नी ने अपने पति के सही इनकम नहीं बताने पर उसकी कमाई का ब्योरा आयकर विभाग में सूचना के अधिकार (RTI) के तहत आवेदन दाखिल करते हुए ITR दस्तावेजों से निकलवा लिया.

एक रिपोर्ट के मुताबिक, संजू गुप्ता नाम की एक महिला का अपने पति के साथ तलाक का मुकदमा चल रहा है. इस मुकदमे में संजू गुप्ता ने तलाक के साथ भरण-पोषण भत्ता तय कराने की मांग अदालत से की थी. संजू का आरोप था कि उसका पति अपनी आय का सही ब्योरा अदालत में नहीं बता रहा है ताकि उसे कम भरण-पोषण खर्च उठाना पड़े.

इनकम टैक्स विभाग से मांगी थी जानकारी

संजू ने पति की आय का ब्योरा बरेली (Bareilly) के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से देने की अपील की, लेकिन उसकी अपील खारिज कर दी गई. इसके बाद संजू ने RTI (Right to Information) के तहत अपनी अपील दाखिल की, लेकिन इनकम टैक्स ऑफिस के सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर (CPIO) ने उसकी यह अपील भी खारिज कर दी. इसके लिए उसके पति की सहमति नहीं होने का तर्क दिया गया.

महिला ने दाखिल की फर्स्ट अपील

रिपोर्ट के मुताबिक, महिला ने CPIO के फैसले को फर्स्ट अपीलैट अथॉरिटी (FAA) में चुनौती दी. FAA ने CPIO के ऑर्डर को सही माना और संजू की अपील खारिज कर दी. इसके बाद संजू गुप्ता ने केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission) में अपनी दूसरी अपील दाखिल की.

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