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पूंजी बाजार नियामक सेबी ने मौजूदा म्यूचुअल फंड और डीमैट खाताधारकों के लिए नामित व्यक्तियों को जोड़ने की समयसीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है. पहले यह समयसीमा 30 सितंबर थी. इसे तीन महीने के लिए बढ़ाया गया है.
नॉमिनी जोड़ना स्वैच्छिक होगा निवेशक एक घोषणा पत्र के जरिए किसी को नामित नहीं करने का विकल्प भी चुन सकते हैं. कारोबारी सुगमता के लिहाज से डीमैट खातों के लिए नामांकन का विकल्प स्वैच्छिक बना दिया गया है. इसके अलावा बाजार नियामक ने भौतिक प्रतिभूतिधारकों को पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और उनके संबंधित फोलियो नंबरों के लिए नमूना हस्ताक्षर जमा करने को 31 दिसंबर तक समय दिया है.
कई बार बढ़ी समयसीमा जुलाई, 2021 में सेबी ने सभी मौजूदा पात्र ट्रेडिंग और डीमैट खाताधारकों को 31 मार्च 2022 को या उससे पहले नामांकन का विकल्प प्रदान करने के लिए कहा था. बाद में इसे एक साल और बढ़ाकर 31 मार्च, 2023 तक कर दिया गया था. बाजार भागीदारों से मिले आग्रह के बाद फोलियो और डीमैट खातों को फ्रीज करने का प्रावधान 30 सितंबर 2023 से लागू करने का फैसला किया गया था.