प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया. अंजुमन इंतिजामिया मसाजिद ने पूजा की अनुमति देने के जिला जज के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी.
कोर्ट ने कहा,मुस्लिम पक्ष पहले 17 जनवरी, 2024 के आदेश को चुनौती दे. इस आदेश से जिलाधिकारी वाराणसी को रिसीवर नियुक्त किया गया. इस आदेश पर जिलाधिकारी ने 23 जनवरी को ज्ञानवापी के दक्षिणी तहखाने (व्यास जी तहखाना) को कब्जे में ले लिया है. उसके बाद जिला जज ने 31 जनवरी के अंतरिम आदेश से तहखाने में पूजा की अनुमति दे दी.
अंजुमन इंतिजामिया मसाजिद ने जिला जज के आदेश के खिलाफ दाखिल अपील में गत 31 जनवरी की स्थिति बहाल करने की मांग की थी. साथ ही सवाल उठाया कि अदालत ने सात दिन का समय दिया था तो नौ घंटे में पूजा क्यों शुरू करा दी गई.
राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश से मिलेगा मुस्लिम पक्ष
ज्ञानवापी और मथुरा की शाही मस्जिद मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधि राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मिलेंगे. शुक्रवार को बोर्ड की ओर से एक बयान में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों और पीड़ित वर्ग के लिए अदालतें ही आखिरी सहारा होती हैं. हम इंसाफ की गुहार लगाएंगे.