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बिना बायोमीट्रिक सिम नहीं मिलेगा

नई दिल्ली: अनचाही कॉल और साइबर धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए दूरसंचार विभाग ने भारी मात्रा में मिलने वाले सिम कार्ड के दिशा निर्देशों में बदलाव किया है. पहले नए थोक सिम रिटेलर के माध्यम से जारी किए जा सकते थे लेकिन अब सिर्फ टेलीकॉम कंपनी को ही ऐसे कनेक्शन जारी करने की अनुमति होगी. इससे साइबर फ्रॉड और अनचाही कॉल्स रोकने में बड़ी मदद मिलेगी.

नए नियम के अनुसार कंपनी एक बार में सिर्फ 100 सिम कार्ड ही जारी करेगी. मशीन टू मशीन कम्यूनिकेशन के लिए सिम कार्ड जारी नहीं होगा. नया सिम जारी करने से पहले कंपनी को पहले खरीददार के पते का भौतिक सत्यापन करना पड़ेगा. इसके अलावा जिस कंपनी के सिम कार्ड जारी होंगे उसे ग्राहक से हलफनामा लेना होगा कि इन सिम कार्ड का कोई गलत इस्तेमाल नहीं होगा.

नई नंबर सीरीज जारी की गई दूरसंचार विभाग और टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने मिलकर नई मोबाइल नंबर सीरीज जारी की है. इसके तहत 140 मोबाइल नंबर सीरीज से प्रचार के लिए वॉइस कॉलिंग वाले मैसेज आएंगे, जबकि 160 नंबर सीरीज से वित्तीय लेनदेन और सर्विस वॉयस कॉल आएंगे. अनुमान है कि आने वाले दिनों में टेलिकॉम ऑपरेटर जियो, एयरटेल और वोडा की ओर से इन नंबर सीरीज को देशभर में लागू कर दिया जाएगा.


6.80 लाख कनेक्शन संभावित धोखाधड़ी वाले

दूरसंचार विभाग ने लगभग 6.80 लाख मोबाइल कनेक्शनों की पहचान की है, जिनके अवैध, अस्तित्वहीन या नकली/जाली पहचान प्रमाण और पते का प्रमाण केवाईसी दस्तावेजों का उपयोग करके प्राप्त किए जाने का संदेह है. विभाग ने गुरुवार को कहा कि संदिग्ध धोखाधड़ी वाले कनेक्शनों की पहचान-उन्नत एआई-संचालित विश्लेषण के माध्यम से की गई है. दूरसंचार विभाग ने लगभग 6.80 लाख मोबाइल कनेक्शनों को संभावित धोखाधड़ी वाले के रूप में चिह्नित किया है.

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