राष्ट्रीयव्यापार

मेहुल चोकसी: पासपोर्ट निलंबित होने से नहीं लौट पाया

मुंबई: अरबों रुपये के कथित पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी ने यहां की विशेष अदालत के समक्ष कहा कि उसका पासपोर्ट निलंबित है इसलिए वह भारत नहीं लौट पा रहा है. इस आधार पर उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता है.

चोकसी ने दावा किया कि उसने आपराधिक मुकदमे से बचने के लिए भारत नहीं छोड़ा और न ही वह देश लौटने से इनकार कर रहा है. उसने कहा कि उसका पासपोर्ट भारतीय अधिकारियों ने निलंबित कर दिया है. हीरा कारोबारी ने बुधवार को विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष दायर आवेदन में ये दावे किए. इसमें उसने पासपोर्ट के निलंबन और उसके खिलाफ ईडी द्वारा की जा रही जांच से संबंधित दस्तावेजों को तलब करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है.

कार्यवाही ईडी की याचिका से संबंधित वकील विजय अग्रवाल के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया कि चोकसी के खिलाफ मौजूदा कार्यवाही उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) घोषित करने की ईडी की याचिका से संबंधित है और संबंधित दस्तावेजों को मामले में निष्पक्ष फैसले के लिए तलब करने की जरूरत है. यह है भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के अनुसार, अपराधी वह व्यक्ति है जिसके खिलाफ भारत की अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और उसने देश छोड़ दिया है या सामना करने से बचने के लिए देश नहीं लौट रहा है.

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