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कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई का देना होगा ब्योरा

रायपुर. जिला प्रशासन ने गैस एजेंसियों और डीलरों से अप्रैल से जुलाई तक कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई का ब्योरा मांगा. साथ ही, चेतावनी दी कि 100 किमी से अधिक किट रखने वालों को अनिवार्य रूप से विस्फोटक का लाइसेंस लेना होगा. 15 दिन में एजेंसी के द्वारा घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर आपूर्ति करने वाले वाहनों के नंबर, ड्राइवर का नाम, वाहन का इंश्योरेंस, वाहन में लगे फायर इंस्टिंगविशर की नाप-तौल विभाग से स्टेंपिंग की जानकारी सहायक खाद्य अधिकारी को लिखित में उपलब्ध कराएंगे.

अपर कलेक्टर कीर्तिमान राठौर ने मंगलवार को रायपुर जिले की सरकारी गैस कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम कंपनी और निजी गैस कंपनी सहित गैस डीलर की बैठक ली. इस दौरान सभी कमर्शियल उपभोक्ताओं के पास उपभोक्ता प्रमाण पत्र के रूप सबक्रिस्पसन वाउचर अनिवार्य और कंपनी द्वारा दिए जाने वाले उपभोक्ता कार्ड में सिलेंडर दर्ज नहीं किए जाने पर आपूर्ति अवैध मानी जाएगी.

इसके साथ ही सभी कंपनी और गैस एजेंसी को अप्रैल, मई, जून और जुलाई में कितने-कितने कमर्शियल सिलेंडर सप्लाई किए गए उसकी जानकारी लिखित में अगले माह जमा कराएं. किसी भी घरेलू या व्यावसायिक गैस उपभोक्ता को बिना सब्सक्रिप्शन वाउचर के गैस सिलेंडर आपूर्ति नहीं की जा सकती है. कमर्शियल गैस सिलेंडर की एंट्री की जिमेदारी कंपनी और डीलर्स की होगी.

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