
केंद्र सरकार ने फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (एफडीसी) वाली 35 दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर रोक लगा दी है. इनमें दर्द निवारक, पोषण संबंधी और मधुमेह रोधी विभिन्न दवाएं शामिल हैं.
शीर्ष औषधि नियामक संस्था सीडीएससीओ ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के औषधि नियंत्रकों को यह निर्देश दिया है. सीडीएससीओ ने कहा कि औषधि नियंत्रक अस्वीकृत एफडीसी दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण को रोकें. एफडीसी दवाएं वे हैं जिनमें एक निश्चित अनुपात में दो या अधिक फार्मास्युटिकल सॉल्ट का संयोजन होता है. निर्देश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के औषधि नियंत्रकों को एफडीसी के लिए अनुमोदन प्रक्रिया की समीक्षा करने और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए भी कहा गया है. नियामक ने यह निर्देश तब जारी किए, जब उसने पाया कि कुछ एफडीसी दवाओं को सुरक्षा और प्रभावकारिता के मूल्यांकन के बिना ही उत्पादन, बिक्री और वितरण के लिए लाइसेंस दे दिया गया है. 11 अप्रैल को भेजे गए पत्र में भारतीय औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) डॉ. राजीव रघुवंशी ने बिना अनुमति एफडीसी दवाओं के उत्पादन करने और बिक्री करने पर चिंता जताई.