Birth-Death Certificate: छत्तीसगढ़ में जन्म और मृत्यु प्रमाण-पत्र को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है. राज्य में बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट दोनों केवल ऑनलाइन ही बनाए जा सकेंगे. इसे बनाने की ऑफलाइन व्यवस्था पूरी तरह बंद कर दी गई है. जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए केंद्र सरकार ने संशोधित ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है.
केंद्र सरकार के इस नियम को छत्तीसगढ़ में भी लागू किया गया है. नए नियम के तहत इन प्रमाण पत्रों को बनाने के लिए छत्तीसगढ़ में अब ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. रायपुर समेत राज्य के सभी जिलों में जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र को ऑनलाइन बनाना ही अनिवार्य किया गया है.
जन्म प्रमाणित करने के लिए प्रमाण पत्र जरूरी
नए नियमों के अनुसार, अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे बच्चों की जन्म तिथि को प्रमाणित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र ही एकमात्र मान्य दस्तावेज माना गया है. हालांकि, इस तारीख से पहले जन्मे बच्चों के लिए अन्य वैकल्पिक दस्तावेज भी जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में मान्य किए गए हैं.
ऐसे करें जन्म प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए केंद्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://crsorgi.gov.in पर जाएं.
“Citizen Registration” पर क्लिक करें और मां/पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पता भरें.
एक यूजरनेम और पासवर्ड बनाएं और ई-मेल पर आए लिंक से अकाउंट एक्टिव करें और लॉगिन करें.
“Registration of Birth” फॉर्म चुनें और बच्चे का नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान (हॉस्पिटल/घर) और माता-पिता का विवरण भरें.
विवरण को जांच कर “Submit” करें. जिससे आपको आवेदन का Acknowledgement Number प्राप्त होगा.
आवेदन की पुष्टि के बाद नगर निगम या पंचायत प्रमाण-पत्र जारी करेगी.
“Search Certificate” सेक्शन में जाकर आवेदन नंबर डालें और प्रमाण-पत्र डाउनलोड करें.
मृत्यु प्रमाण-पत्र के लिए ये है प्रोसेस
आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और “Registration of Death” ऑप्शन पर क्लिक करें.
मृतक का नाम, मृत्यु तिथि, स्थान, कारण आदि भरें.
हॉस्पिटल/डॉक्टर की रिपोर्ट, पहचान पत्र आदि दस्तावेज अपलोड करें.
आवेदन सबमिट कर Acknowledgement Number प्राप्त करें.
सत्यापन पूर्ण होने के बाद प्रमाण-पत्र ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है.
 
 


















