रायपुर। छत्तीसगढ़ में टैक्स चोरी पर लगाम कसने के लिए राज्य जीएसटी (CG GST) विभाग ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। विभागीय सर्वे में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि प्रदेश के लगभग डेढ़ लाख व्यापारी जीएसटी के दायरे में आने के बावजूद पंजीकरण (GST Registration) से बच रहे हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि 10 अप्रैल के बाद इन सभी अपंजीकृत कारोबारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।
GST पंजीकरण के नए नियम (वित्तीय वर्ष 2025-26)
नियमों के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में कारोबार करने वाले उन सभी व्यापारियों के लिए जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है जिनका सालाना टर्नओवर: 40 लाख रुपए से अधिक। सेवा क्षेत्र (Service Sector): 20 लाख रुपए से अधिक की वार्षिक आय।
आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में करीब 3.5 लाख कारोबारी इस दायरे में होने चाहिए, लेकिन वर्तमान में केवल 2 लाख ही पंजीकृत हैं। शेष 1.5 लाख व्यापारियों को अब विभाग के रडार पर लिया गया है।
बिजली खपत और बैंक डेटा से खुलेगी पोल
जीएसटी विभाग ने डेटा माइनिंग के जरिए अपंजीकृत कारोबारियों को पकड़ने का नया तरीका निकाला है। विभाग अब बिजली कंपनियों और बैंकों से डेटा साझा कर रहा है। जिन औद्योगिक क्षेत्रों या फैक्ट्रियों में अचानक बिजली की खपत बढ़ी है, वहां जांच की जाएगी। बैंक ट्रांजेक्शन के जरिए वास्तविक टर्नओवर का आकलन किया जाएगा ताकि बिना रजिस्ट्रेशन व्यापार करने वालों की पहचान हो सके।
कोयला और ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर विशेष निगरानी
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, कोयला और ट्रांसपोर्टिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा अनियमितताएं पाई गई हैं। कई बड़े कारोबारी बिना बिल के कच्चे में व्यापार कर रहे हैं, जिससे सरकारी राजस्व को भारी चपत लग रही है। इन क्षेत्रों के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है।
GST नंबर डिस्प्ले नहीं करने पर ₹30,000 का जुर्माना
नियमों के अनुसार, पंजीकृत व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठान के साइनबोर्ड पर GSTIN (जीएसटी नंबर) प्रदर्शित करना अनिवार्य है। विभाग ने पाया है कि करीब 40% व्यापारी इस नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे व्यापारियों पर अब 30,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
जागरूकता के साथ होगी सख्ती
जीएसटी अधिकारी पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि विभाग का लक्ष्य इस वर्ष पंजीकृत व्यापारियों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी करना है। उन्होंने कहा, “हम पहले व्यापारियों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन जो जानबूझकर नियमों की अनदेखी करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।”
Chhattisgarh GST News, Raipur GST Raid, GST Registration Rules 2026, Tax Evasion Chhattisgarh, GST Notice to Traders, Chhattisgarh Business News, GST Penalty India.



















