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आधार कार्ड दिखाने पर मिलेगा 5 किलो वाला गैस सिलेंडर, जानें नया नियम

छत्तीसगढ़ में एलपीजी उपभोक्ताओं, खासकर विद्यार्थियों के लिए नया नियम लागू किया गया है। अब जिले में रहने वाले छात्रों को 5 किलो वाला छोटा गैस सिलेंडर गैस एजेंसी द्वारा आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र के आधार पर ही उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में हाल ही में कलेक्टरेट परिसर स्थित रेडक्रॉस हॉल में बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता अपर कलेक्टर Kirtiman Singh Rathore ने की। बैठक में जिले के सभी एलपीजी वितरकों ने भाग लिया और गैस वितरण से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।

अपर कलेक्टर ने बताया कि यह नया नियम खासतौर पर उन विद्यार्थियों के लिए लागू किया गया है, जो किराए पर रहते हैं या अस्थायी रूप से जिले में निवास करते हैं। इसके तहत अब गैस एजेंसियां छात्रों को पहचान और पते के सत्यापन के बाद ही छोटा सिलेंडर जारी करेंगी।

नियम के खिलाफ सिलेंडर लेने पर होगी कार्रवाई

उन्होंने बताया कि राजधानी रायपुर में एलपीजी सिलेण्डर का पर्याप्त स्टॉक है. नियमानुसार उपभोक्ताओं को सिलेण्डर का वितरण किया जा रहा है. यह ध्यान रखें कि वितरण में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें. साथ ही यदि कोई तत्व वितरण में बाधा पहुंचाता है या एजेंसी कार्यालय में नियम के विरूद्ध सिलेण्डर लेने की कोशिश या डिलिवरी मैन से दुर्व्यवहार करता है, उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी.

कितने दिनों बाद मिलेगा सिलेंडर?

  • श्री सिंह ने कहा कि सभी वितरक व्यवस्था बनाए रखें एवं किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने पर संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी और पुलिस को सूचना दें.
  • उन्होंने कहा कि अस्पताल जैसे एम्स, मेकाहारा, वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम एवं अन्य समाज कल्याण विभाग से जुड़े अन्य संस्थानों में भी गैस की पूर्ति सुनिश्चित करें.
  • बैठक में ऑयल कंपनी के प्रतिनिधि ने बताया कि वर्तमान स्थिति के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्र में 45 दिन की लिमिट रखी गई है. जिसके बाद अगली बुकिंग की जा सकेगी.

इन चीजों पर लगा प्रतिबंध

उन्होंने यह भी बताया कि अभी नए कनेक्शन और सिंगल-डबल कनेक्शन लेने पर प्रतिबंध लगा हुआ है. आदेश आने पर रायपुर जिले के इंडेन डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष एवं ऑल एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष विकास मरकाम ने आम उपभोक्ताओं से अपील की, कि पैनिक न हों जिले में इस समय पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है. एजेंसी के कार्यालय में पहुंचकर किसी प्रकार का व्यवधान न उत्पन्न करें.

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