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छत्तीसगढ़ में बिना रजिस्ट्रेशन बैटरी की खरीद-बिक्री पर रोक, जमा करने वालों की भी होगी जांच

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने पुरानी और उपयोग की जा चुकी बैटरियों के कारोबार को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं. मंडल ने स्पष्ट किया है कि वैध पंजीकरण और आवश्यक दस्तावेजों के बिना पुरानी बैटरियों की खरीद-बिक्री, संग्रहण (भंडारण) या परिवहन करना कानून का उल्लंघन माना जाएगा.

बिना रजिस्ट्रेशन बैटरी खरीदना, बेचना गैरकानूनी

अधिकारियों के अनुसार, प्रदेश के कई क्षेत्रों में कबाड़ और इस्तेमाल की गई बैटरियों का कारोबार निर्धारित नियमों और पर्यावरणीय मानकों की अनदेखी करते हुए संचालित किया जा रहा है. ऐसी गतिविधियों से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ने के साथ-साथ आम लोगों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं.

पूरे प्रदेश में चलेगी जांच, इन पर होगी कार्रवाई

मंडल की ओर से जानकारी दी गई की. खुली जगह पर पुरानी बैटरियां जमा करना, बिना अनुमति उनका भंडारण करना या अवैध रूप से खरीद-बिक्री करना कानून का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत कार्रवाई होगी.

मंडल जल्द ही राज्यभर में विशेष जांच अभियान शुरू करने जा रहा है. इस दौरान स्क्रैप डीलरों, कबाड़ कारोबारियों, ट्रांसपोर्टरों और बैटरी व्यापार से जुड़े लोगों की जांच की जाएगी. गंभीर गड़बड़ी मिलने पर केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.

आम लोगों की गई अपील

पर्यावरण मंडल ने लोगों से अपील की है कि यदि कहीं पुरानी बैटरियों का अवैध कारोबार, भंडारण या परिवहन होता दिखे तो इसकी जानकारी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय या मंडल को दें। अधिकारियों का कहना है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे कारोबार पर रोक लगाने के लिए सख्ती जरूरी है.

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