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छत्तीसगढ़ के हजारों पेंशनरों को फायदा, हाई कोर्ट ने एरियर भुगतान का दिया आदेश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने रिटायर्ड कर्मचारियों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 तक की अवधि का 32 महीने का पेंशन एरियर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिया जाए। हाईकोर्ट के इस फैसले से उन हजारों रिटायर्ड कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से संशोधित पेंशन लाभ के लिए इंतजार कर रहे थे।

सितंबर 2008 से लाभ देने वाली सीमा निरस्त

मामले की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने उस प्रावधान को भी निरस्त कर दिया, जिसमें कहा गया था कि 1 जनवरी 2006 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को संशोधित पेंशन का वास्तविक लाभ सितंबर 2008 से ही दिया जाएगा। अदालत ने इस सीमा को अनुचित मानते हुए इसे हटाने का आदेश दिया। इसके बाद अब पात्र कर्मचारियों को 1 जनवरी 2006 से संशोधित पेंशन लाभ के आधार पर एरियर मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

120 दिनों के भीतर भुगतान किया जाए

दरअसल, बस्तर के रहने वाले 80 साल के रिटायर्ड हेड मास्टर ज्ञानदत्त मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया. अदालत ने साफ किया कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार अपने-अपने हिस्से का वित्तीय भुगतान 120 दिनों के भीतर करें.

कोर्ट ने व्यवस्था को भेदभावपूर्ण बताया

सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने सरकार के नियम को भेदभावपूर्ण माना. कोर्ट ने कहा कि 1 जनवरी 2006 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को वास्तविक लाभ 1 सितंबर 2008 से देना समान श्रेणी के कर्मचारियों के साथ भेदभाव है. इसके साथ ही स्पष्ट किया कि ये संविधान में दिए समानता के नियमों के हिसाब से नहीं है.

हजारों पेंशनर्स को मिलेगी राहत

उच्च न्यायालय के इस फैसले से रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी. सेवानिवृत्त कर्मचारी लंबे वक्त से इसका इंतजार कर रहे थे. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि समान परिस्थितियों में आने वाले पेंशनर्स के साथ अलग-अलग व्यवहार करना ठीक नहीं है. राज्य सरकार को समानता और न्याय के सिंद्धात का पालन करना चाहिए.

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