छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सितंबर महीने में पड़ने वाले 7 प्रमुख त्योहारों के दौरान मांस-मटन और अन्य नॉनवेज खाद्य पदार्थों की बिक्री और परोसने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। रायपुर नगर निगम ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए शहर के सभी स्लॉटर हाउस और मांस-मटन की दुकानों को निर्धारित त्योहारों पर बंद रखने के निर्देश दिए हैं।
होटल और रेस्टोरेंट में भी नहीं परोसा जाएगा नॉनवेज
नगर निगम के आदेश के मुताबिक, प्रतिबंध सिर्फ मांस की दुकानों और पशुवध गृहों तक सीमित नहीं रहेगा। इन त्योहारों के दौरान होटल, कैफे और रेस्टोरेंट में भी ग्राहकों को नॉनवेज भोजन परोसने की अनुमति नहीं होगी। नगर निगम प्रशासन ने संबंधित कारोबारियों और प्रतिष्ठानों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
शिकायत मिलने पर नगर निगम टीम करेगी कार्रवाई
रायपुर की मेयर मीनल चौबे के निर्देश पर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने सितंबर के त्योहारों पर नॉनवेज बैन करने का यह फैसला लिया है. मेयर की अध्यक्षता में हुई अधिकारियों की बैठक के बाद इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं. आदेश के अनुसार, तय किए गए त्योहारों के दिनों में शहर में नॉनवेज की बिक्री या इसे परोसने पर पूरी तर रोक रहेगी. यदि इस दौरान कहीं भी नियमों का उल्लंघन होता है, तो शिकायत मिलने पर नगर निगम की टीम तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी.
इन 7 तारीखों पर रहेगा प्रतिबंध
- 4 सितंबर – श्रीकृष्ण जन्माष्टमी
- 7 सितंबर – पर्युषण पर्व का प्रथम दिवस
- 14 सितंबर – श्री गणेश चतुर्थी
- 15 सितंबर – पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस
- 22 सितंबर – डोल ग्यारस
- 25 सितंबर – अनंत चतुर्दशी
- 26 सितंबर – पर्युषण पर्व में संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा
नियम तोड़ने वाले होटलों-रेस्टोरेंट पर होगी कार्रवाई
नगर निगम का यह प्रतिबंध सिर्फ मांस की दुकानों पर ही नहीं, बल्कि शहर के सभी होटलों, कैफे और रेस्टोरेंट पर भी लागू होगा. त्योहारों के दिनों में यदि किसी भी जगह नॉनवेज बेचने या परोसने की बात सामने आती है, तो नगर निगम की टीम तुरंत कड़ा एक्शन लेगी. मौके पर पाबंदी के बावजूद पाया गया पूरा नॉनवेज फूड और सामग्री निगम प्रशासन द्वारा तुरत जब्त कर ली जाएगी. इसके साथ ही नियम तोड़ने वाले व्यक्ति या रेस्टोरेंट संचालक के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.


















