ACB का दावा: शराब घोटाला 2161 करोड़ की बजाय 3200 करोड़ रुपए का

रायपुर. ईओडब्ल्यू/एसीबी ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में संलिप्त 29 आबकारी अधिकारियों के खिलाफ पांचवा पूरक चालान पेश किया. ईओडब्ल्यू/एसीबी ने फिर बताया कि पहले शराब घोटाला 2161 करोड रुपए माना जा रहा था, किंतु नई जांच के आधार पर शराब घोटाले की संपूर्ण राशि 3200 करोड़ से अधिक संभावित होने का दावा किया गया है. इसमें विदेशी शराब पर सिंडीकेट द्वारा लिए गए कमीशन का गहन विश्लेषण अलग से किया जा रहा है.
उल्लेखनीय हैं कि ईओडब्ल्यू/एसीबी के अधिकारी व अधिवक्ता सुबह 10.30 बजे विशेष न्यायाधीश (भ्रनिअधि) सह प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नीरज शर्मा की अदालत में पहुंचे और उपस्थित होने की सूचना दी. साथ ही उक्त अभियुक्तगणों को दी गई सूचना की मूल प्रति प्रस्तुत किया. जिसके बाद पूरक चालान न्यायालय में पेश किया. जिसे न्यायालय ने सुरक्षित रख लिया. बताया गया कि न्यायालय से पुकार लगाए जाने पर उक्त अभियुक्तगण में से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ. तब न्यायालय ने उक्त अभियुक्तगणों के परिपेक्ष्य में प्रस्तुत किए गए पूरक चालान की प्रति सुरक्षित रख उनके न्यायालय में प्रस्तुत होने का निर्देश दिया.
ईओडब्ल्यू/एसीपी के अधिवक्ता ने कोर्ट रूम के बाहर पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि आबकारी विभाग के कुल 29 आरोपियों के खिलाफ पांचवा पूरक चालान पेश हुआ है. सभी आबकारी विभाग के अधिकारी हैं. पूरक चालान की समरी 138 पेज की है और कुल 2100 पन्नों का मूल दस्तावेज है. इस प्रकरण को प्रमाणित करने के लिए कुल 227 लोगों के नाम साक्ष्य सूची में पेश किए हैं. उन्होंने बताया कि आरोपियों को फरार नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमने उन्हें नोटिस देकर चालान पेश किया है, लेकिन कोई भी आरोपी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है, फिर उनकी उपस्थिति को लेकर नोटिस जारी किया जाएगा. सभी आरोपियों की शराब घोटाले में संलिप्तता है. बिना स्टाम्प ड्यूटी पेड किए शराब की बिक्री की गई है. विवेचना में यह आया है कि सिंडिकेट के आरोपियों को पैसा पहुंचाते थे. पूरा प्रकरण विवेचना में है, जिसमें घोटाले की राशि बढ़ेगी. जैसे-जैसे नए खुलासे होंगे तो राशि बढ़ेगी. उन्होंने बताया कि इस मामले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा पहले से जेल में हैं.
इन 29 अफसरों के खिलाफ चालान पेश
जनार्दन कौरव, अनिमेष नेताम, विजय सेन शर्मा, अरविंद कुमार पाटले, प्रमोद कुमार नेताम, रामकृष्ण मिश्रा, विकास कुमार गोस्वामी, इकबाल खान, नितिन खंडूजा, नवीन प्रताप सिंह तोमर, मंजूश्री कसेर, सौरभ बख्शी, दिनकर वासनिक, मोहित कुमार जायसवाल, नीतू नोतानी ठाकुर, गरीबपाल सिंह दर्दी, नोहर सिंह ठाकुर, सोनल नेताम, प्रकाश पाल, अलेख राम सिदार, आशीष कोसम, एके सिंह, राजेश जायसवाल, जेआर मंडावी, जीएस नुरूटी, देवलाल वैद्य, एके अनंत, वेदराम लहरे और एलएल ध्रुव को आरोपी बनाया गया है.