
केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों और उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत की घोषणा की है. मंगलवार को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, देशभर में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम की शुरुआत की गई है. सड़क परिवहन मंत्रालय की गैजेट अधिसूचना के तहत, इस योजना के अंतर्गत पीड़ित को दुर्घटना की तारीख से सात दिनों के भीतर किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल में 1.5 लाख रुपये तक के कैशलेस उपचार का लाभ प्राप्त होगा. यह योजना 5 मई 2025 से प्रभावी हो गई है.
केंद्र सरकार की अधिसूचना के मुताबिक, “किसी भी सड़क पर मोटर वाहन द्वारा हुई सड़क दुर्घटना का शिकार होने वाला कोई भी व्यक्ति इस योजना के प्रावधानों के तहत कैशलेस उपचार का हकदार होगा.” बता दें कि इससे पहले इस साल जनवरी में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में सड़क हादसों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताते हुए यह घोषणा की थी कि सरकार सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए जल्द ही ऐसी योजना लाने पर विचार कर रही है.
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना को लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) राज्य की पुलिस, अस्पतालों और राज्य की स्वास्थ्य एजेंसी के साथ मिलकर काम करेगा. बता दें कि भारत में सड़क हादसों में हर साल लगभग 5 लाख लोगों की मौत हो जाती है. वहीं करीब 4 लाख लोग गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक इनमें सबसे ज्यादा प्रभावित दो पहिया वाहन चालक और पैदल चलने वाले यात्री होते हैं.