रायपुर। खरोरा इलाके में 20 मई 2024 को मां और बेटी के हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस दोहरे हत्याकांड के मामले में अदालत ने महिला के पति योगेश वर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
घटना दिनांक को विवेक कुमार वर्मा ने पुलिस को बताया कि, वह अपने मामा ओमप्रकाश वर्मा और दादा चरण सिंह वर्मा के साथ एक कार्यक्रम में शामिल होने रायपुर गया था। शाम करीब 7 बजे जब वह घर पहुंचा तो अंदर से दरवाजा बंद था। ऊपर के कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचने पर मां जानकी वर्मा खाट पर मृत हालत में मिलीं। सिर, गला और गर्दन पर चोट के निशान थे, खून निकल रहा था। पास ही कमरे में बहन लवली उर्फ आरती वर्मा भी बिस्तर पर मृत थी, उसके चेहरे पर भी चोट के निशान थे। विवेक वर्मा ने पुलिस को बताया कि पिता योगेश कुमार वर्मा कुछ समय से मां और बहन से नाराज रहता था। शक जताया गया कि गुस्से में आकर हत्या की। खरोरा थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जानकी वर्मा व लवली वर्मा के शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराया और मामला दर्ज कर लिया। विवेचना के दौरान महत्वपूर्ण सबूत के आधार पर पुलिस ने विवेक के पिता योगेश वर्मा को गिरफ्तार किया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया।
नाबालिग से छेड़छाड़, दो को 3-3 साल की सजा
राजधानी में नाबालिग लड़कियों से छेड़छाड़ के दो मामलों पर कोर्ट ने दो आरोपियों को 3-3 साल की कैद की सजा और दोनों पर अर्थदंड लगाया है। पहला मामला 9 सितंबर 2024 का है। आरोपी कालीचरण नाग ने 12 साल की छात्रा के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ किया। जब पड़ोसी उसके घर पहुंची तो उसने आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई की। पुलिस में शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। दूसरे केस में, आरोपी दीपक सोनी ने 14 वर्षीय छात्रा से 20 अगस्त 2023 की रात पकड़कर बेइज्जती करने की कोशिश की, लेकिन मां की आवाज सुनकर भाग गया। दोनों मामलों में कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 3-3 साल की कठोर सजा सुनाई।



















