बिलासपुर. हाईकोर्ट ने डॉ. सुधा, डॉ. रवि शंकर और कुसुमा के खिलाफ दर्ज दो झूठे आपराधिक मामलों को निरस्त कर दिया है। शिवानंदनगर थाना क्षेत्र द्वारा डॉ. सुधा, डॉ. रवि शंकर और कुसुमा के खिलाफ वर्ष 2021 एवं 2024 में दो एफआईआर दर्ज कराई गई थीं, जिनमें भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराएं लगाई गई थीं। इनमें धारा 420 धोखाधड़ी, धारा 467 जालसाजी के दस्तावेज़, धारा 468 धोखाधड़ी के लिए कूटरचना, धारा 471 जाली दस्तावेजों का उपयोग, धारा 120 बी आपराधिक षड्यंत्र शामिल थे। हाईकोर्ट ने पाया कि कोई साक्ष्य या बाकायदा जांच प्रस्तुत हुए बिना यह पूरा मामला स्पष्ट रूप से सिविल प्रकृति का है, जिसमें आपराधिक मामला नहीं बनता।
हाईकोर्ट ने कहा कि इस प्रकरण में प्रथम दृष्टया ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है इसलिए प्रकरण में कोई आपराधिक तत्व नहीं पाया गया। अत: प्रस्तुत याचिका में हस्तक्षेप करना न्यायहित में है। कोर्ट ने संबंधित एफआईआर को निरस्त करने का आदेश दिया।



















