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पिस्टल व जिंदा कारतूस के साथ हिस्ट्रीशीटर मोहम्मद आमीर उर्फ बद्री गिरफ्तार

रायपुर। थाना उरला पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ हिस्ट्रीशीटर मोहम्मद आमीर उर्फ बद्री को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के विरुद्ध थाना उरला में अपराध क्रमांक 66/26 धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस उपायुक्त (नॉर्थ जोन) श्री मयंक गुर्जर (भा.पु.से.) के निर्देशानुसार नॉर्थ जोन क्षेत्र में अवैध पिस्टल व कट्टा रखने तथा उसकी खरीदी-बिक्री करने वालों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (नॉर्थ जोन) श्री आकाश मरकाम एवं सहायक पुलिस आयुक्त सुश्री पूर्णिमा लामा के निर्देशन तथा थाना प्रभारी उरला के नेतृत्व में कार्रवाई की गई।

01 मार्च 2026 को थाना उरला पुलिस टीम को सूचना मिली कि बीरगांव दुर्गानगर क्षेत्र स्थित निर्माणाधीन कॉम्पलेक्स के पास एक व्यक्ति अपने पास पिस्टल रखे हुए है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिए के आधार पर संदिग्ध को पकड़ा। पूछताछ में उसकी पहचान थाना उरला के हिस्ट्रीशीटर मोहम्मद आमीर उर्फ बद्री के रूप में हुई।

पुलिस द्वारा पिस्टल रखने के संबंध में वैध दस्तावेज मांगने पर आरोपी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका और टीम को गुमराह करने का प्रयास करता रहा। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 01 नग पिस्टल एवं 01 नग जिंदा कारतूस बरामद कर जप्त किया गया।

पुलिस के अनुसार मोहम्मद आमीर उर्फ बद्री के विरुद्ध थाना माना, मौदहापारा, खमतराई एवं उरला में मारपीट, बलवा, लूट, हत्या का प्रयास सहित लगभग दो दर्जन से अधिक आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें वह पूर्व में जेल निरुद्ध रह चुका है। आरोपी के विरुद्ध पहले भी जिलाबदर की कार्रवाई की जा चुकी है।

गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद आमीर पिता मोहम्मद अशरफ, उम्र 25 वर्ष, निवासी दुर्गानगर बीरगांव, थाना उरला, रायपुर है। आरोपी को विधिवत कार्रवाई के बाद न्यायिक प्रक्रिया के तहत प्रस्तुत किया गया है।

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