छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की उपभोक्ता फोरम ने एक अहम आदेश मे ICICI बैंक को ग्राहक का 20 हजार रुपए लौटाने का निर्देश दिया है। साथ ही बैंक को मानसिक क्षति और वाद व्यय के रूप में 10 हजार रुपए अतिरिक्त चुकाने का भी आदेश दिया गया है।
दरअसल, खमतराई निवासी चंचल कुमार पात्रा के अकाउंट से 27 जुलाई 2018 को ऑनलाइन धोखाधड़ी के जरिए 20 हजार रुपए निकाल लिए गए थे। ग्राहक ने तत्काल इसकी शिकायत बैंक से की, लेकिन बैंक की ओर से समय रहते खाते को फ्रीज नहीं किया गया। ग्राहक की शिकायत सुनने के बाद उपभोक्ता फोरम ने माना कि बैंक ने अपनी सेवाओं में गंभीर लापरवाही की है।
45 दिन के भीतर रकम लौटाने के निर्देश
आदेश में कहा गया कि बैंक को 45 दिन के भीतर रकम लौटानी होगी। फोरम के अध्यक्ष आनंद कुमार सिंघल और सदस्य आलोक कुमार पाण्डेय ने अपने आदेश में साफ कहा कि बैंक की लापरवाही से ग्राहक को आर्थिक और मानसिक क्षति हुई है, इसलिए मुआवजे की भरपाई बैंक को करनी होगी।