
रायपुर. नागपुर से कोलकाता के लिए 14 नवंबर को उड़ी इंडिगो की फ्लाइट में बम की सूचना देने वाला यात्री इंटेलीजेंस ब्यूरो का अफसर निकला. रायपुर पुलिस समेत आधा दर्जन सुरक्षा एजेंसियों ने एयरपोर्ट पर विमान की जांच की लेकिन वहां बम जैसी कोई चीज नहीं मिली.
इधर यात्री से भी पूछताछ की गई. इसके बाद एयरपोर्ट प्रबंधन की शिकायत पर पुलिस ने बम की झूठी सूचना देने और अफवाह फैलाने के आरोप में आरोपी अनिमेष मंडल को नागपुर का बताते हुए धारा 351 (4) भारतीय न्याय संहिता एवं नागरिक विमानन सुरक्षा के विरुद्ध गैर कानूनी कृत्यों का दमन अधिनियम 1982 की धारा 3 (1) (घ) के तहत कार्रवाई की और कोर्ट में पेश किया. जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था. अब अनिमेष मंडल की पत्नी ने एक अधिवक्ता के जरिये अपने पति को आईबी का डिप्टी डायरेक्टर बताते हुए पुलिस पर कई आरोप लगाए हैं. एक अधिवक्ता के जरिये बताया गया है कि अनिमेष मंडल ने बम का इनपुट मिलने पर अपने कर्तव्यों का पालन किया है.